अपडेटेड 25 January 2025 at 15:17 IST
Banke Bihari Mandir: वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को मिला FCRA लाइसेंस, विदेशी चंदा मिलने का रास्ता साफ- सूत्र
गृह मंत्रालय ने उचित आवेदन और अदालत की मंजूरी के बाद वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को एफसीआरए के तहत विदेशी धन प्राप्त करने का लाइसेंस दिया है।
Banke Bihari Mandir: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम यानी एफसीआरए के तहत लाइसेंस प्रदान किया है ताकि वह विदेश से धन प्राप्त कर सके। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। मंदिर का प्रबंधन फिलहाल एक अदालत कर रही है, जिसने एक प्रबंधन समिति गठित की है।
सूत्रों ने बताया कि इस मंदिर को एफसीआरए, 2010 के तहत लाइसेंस दिया गया है। मौजूदा प्रबंधन समिति ने एफसीआरए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। इस मंदिर का प्रबंधन पहले पुजारियों का एक परिवार करता था और यह निजी प्रबंधन के अधीन था।
गृह मंत्रालय ने उचित आवेदन और अदालत की मंजूरी के बाद एफसीआरए के तहत विदेशी धन प्राप्त करने का लाइसेंस दिया है। सूत्रों ने बताया कि आवेदन के अनुसार, मंदिर को अपने खजाने में काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई और वह विदेश से दान स्वीकार करने का इच्छुक है। कानून के अनुसार, विदेशी दान प्राप्त करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों को एफसीआरए के तहत पंजीकरण कराना होता है।
Published By : Dalchand Kumar
पब्लिश्ड 25 January 2025 at 15:17 IST