अपडेटेड 20 December 2022 at 19:48 IST

उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण करके बनाए गए ढांचों को गिराने के आदेश दिये

उच्च न्यायालय ने नौ नवंबर 2016 को रवि शंकर जोशी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रेलवे की जमीन से 10 हफ्तों के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।

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Image: ANI/Representative | Image: self

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए ढांचों को गिराने के मंगलवार को आदेश दिए।

न्यायमूर्ति शरद शर्मा और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे ने अतिक्रमण करने वालों को एक सप्ताह का नोटिस देने का निर्देश दिया है, जिसके बाद अतिक्रमण करके बनाया गया ढांचा गिरा दिया जाएगा।

बनभूलपुरा में रेलवे की अतिक्रमण की गयी 29 एकड़ जमीन पर धार्मिक स्थल, स्कूल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और मकान बने हुए हैं।

उच्च न्यायालय ने नौ नवंबर 2016 को रवि शंकर जोशी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रेलवे की जमीन से 10 हफ्तों के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।

Published By : Press Trust of India (भाषा)

पब्लिश्ड 20 December 2022 at 19:46 IST