अपडेटेड 17 January 2025 at 23:08 IST

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई पर रोक

राहुल की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की पीठ को सूचित किया कि यह पहली बार है, जब मामले में सुनवाई हो रही है।

Follow :  
×

Share


Rahul Gandhi | Image: X

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश जारी कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दी।

राहुल की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की पीठ को सूचित किया कि यह पहली बार है, जब मामले में सुनवाई हो रही है।

याचिका की समीक्षा करने के बाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया, “प्रतिवादी को आपातकालीन नोटिस जारी किया जाए, जो 20 फरवरी तक वापस किया जाएगा। अंतरिम आदेश के माध्यम से आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी।”

उच्च न्यायालय ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख तय की।

मानहानि का यह मामला कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के “भ्रष्टाचार रेट कार्ड” विज्ञापन से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भाजपा नेताओं ने सरकारी नियुक्तियों और तबादलों के लिए कमीशन की मांग की थी।

विधानसभा चुनाव से पहले दिए गए विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार पर 2019-2023 के शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था। भाजपा ने कांग्रेस के दावों को भ्रामक और बेबुनियाद बताकर खारिज किया था।

अदालत के आदेश के बाद राहुल एक जून 2024 को 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए थे। पिछले साल जून में मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले में उन्हें जमानत दे दी थी। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को भी इस मामले में जमानत दे दी गई थी।

इसे भी पढ़ें: मालवीय नगर से BJP उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने जारी किया विकास का रोडमैप

Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 17 January 2025 at 23:08 IST