अपडेटेड 11 November 2024 at 22:06 IST
Yasin Malik की चिकित्सा देखभाल की मांग वाली याचिका पर दिल्ली HC में 18 नवंबर को होगी सुनवाई
मलिक के वकील ने दावा किया था कि वह एक नवंबर से भूख हड़ताल पर है और उसे जेल के बाहर अस्पताल में तुरंत भर्ती कराने की जरूरत है।
Yasin Malik News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को अलगाववादी नेता यासीन मलिक की उस याचिका को 18 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, जिसमें उसने चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि आतंकवादी वित्त पोषण मामले में तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे मलिक को इस अवधि में जेल नियमों के अनुसार चिकित्सा उपचार मिलता रहेगा।
यासीन मलिक ने किया था हाई कोर्ट का रुख
मलिक ने पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय का रुख किया था, जहां उसके वकील ने दावा किया था कि वह एक नवंबर से भूख हड़ताल पर है और उसे जेल के बाहर अस्पताल में तुरंत भर्ती कराने की जरूरत है।
‘…तो भूख हड़ताल से उसे मदद नहीं मिलने वाली’
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को सोमवार को बताया कि जेल में "सब कुछ" उपलब्ध है, जहां एक "उपयुक्त जेल अस्पताल" मौजूद है। उच्च न्यायालय ने कहा कि जेल अधिकारियों की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार दोषी (मलिक) ने आठ नवंबर को भूख हड़ताल खत्म कर दी थी।उसने यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति इतनी गंभीर है, तो भूख हड़ताल से उसे "मदद" नहीं मिलने वाली है।
मलिक के वकील ने दलील दी कि उनका मुवक्किल भूख हड़ताल पर है, क्योंकि उसकी अदालती कार्यवाही में शारीरिक रूप से शामिल होने समेत कुछ "मांगें" हैं। याचिका में मलिक ने दावा किया है कि वह "हृदय और गुर्दे की गंभीर बीमारियों" से जूझ रहा है और "जीवन और मौत" के बीच लड़ाई लड़ रहा है।
(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)
Published By : Ruchi Mehra
पब्लिश्ड 11 November 2024 at 22:06 IST