अपडेटेड 9 September 2024 at 23:50 IST

बी.एस. येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो मामले की सुनवाई 19 सितंबर तक स्थगित

कर्नाटक HC ने पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा द्वारा उनके खिलाफ पॉक्सो मामले को रद्द करने की अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई 19 सितंबर तक स्थगित कर दी।

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BS Yediyurappa | Image: PTI

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा द्वारा उनके खिलाफ पॉक्सो मामले को रद्द करने की अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई 19 सितंबर तक स्थगित कर दी।

अदालत ने मामले की जांच कर रहे आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को वरिष्ठ भाजपा नेता को गिरफ्तार करने से रोकने के अपने अंतरिम आदेश को भी बढ़ा दिया।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा, “सुविज्ञ वकील (प्रतिवादी सीआईडी ​​के लिए) अशोक नाइक ने कहा कि विद्वान वरिष्ठ वकील प्रोफेसर रविवर्मा कुमार को राज्य सरकार के दिनांक तीन सितंबर 2024 के आदेश के अनुसार इस मामले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। विद्वान वकील ने दलील दी कि यदि दस दिन का समय दिया जाता है तो वरिष्ठ वकील को जानकारी दी जाएगी और प्रतिवादी के वकील के अनुरोध पर इस मामले को 19 सितंबर को सूचीबद्ध किया जाएगा।”

उन्होंने कहा, “अगली सुनवाई तक अंतरिम आदेश/सुरक्षा जारी रहेगी।”

सीआईडी ​​ने 27 जून को फास्ट ट्रैक अदालत में मामले में आरोपपत्र दाखिल किया।

येदियुरप्पा के खिलाफ एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रही सीआईडी ​​ने आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि उन्होंने और तीन अन्य आरोपियों ने कथित पीड़िता और उसकी मां को चुप रहने के लिए पैसे दिए थे।

अन्य तीन सह-आरोपी, अरुण वाई.एम., रुद्रेश एम. और जी मारिस्वामी येदियुरप्पा के सहयोगी हैं।

येदियुरप्पा ने आरोप से इनकार किया है और कहा है कि वह कानूनी तौर पर मामला लड़ेंगे।

Published By : Kanak Kumari Jha

पब्लिश्ड 9 September 2024 at 23:50 IST