हरियाणा सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पांच फरवरी को सवैतनिक अवकाश घोषित किया
हरियाणा सरकार ने रविवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पांच फरवरी को सभी सार्वजनिक कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में सवैतनिक अवकाश की घोषणा की।
हरियाणा सरकार ने रविवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पांच फरवरी को सभी सार्वजनिक कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में सवैतनिक अवकाश की घोषणा की। इस अवकाश का उद्देश्य दिल्ली में पंजीकृत राज्य सरकार के कर्मचारियों को मतदान की सुविधा देना है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘यह प्रावधान, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के तहत, उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पंजीकृत मतदाता है, जिससे उसे आम चुनाव में अपना वोट डालने की सहूलियत मिलती है।’’
इसमें आगे कहा गया है कि हरियाणा में कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी इस उद्देश्य के लिए सवैतनिक अवकाश का अधिकार होगा। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए पांच फरवरी को मतदान होगा और नतीजों की घोषणा आठ फरवरी को होगी।
(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)
Published By : Nidhi Mudgill
पब्लिश्ड 2 February 2025 at 23:15 IST