अपडेटेड 21 November 2021 at 16:32 IST

हरियाणा सरकार ने किया आरक्षण कोटा में संशोधन, EWS के लिए आय सीमा घटाकर की गई 6 लाख रुपये

हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नौकरी आरक्षण पॉलिसी में संशोधन किया है।

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हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए नौकरी आरक्षण पॉलिसी में संशोधन किया है। ये बदलाव सिर्फ उन लाभार्थियों को शामिल करने के लिए लाया गया है कि जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 6 लाख रुपये से कम है। राज्य सरकार ने नौकरी में आरक्षण के लिए आय सीमा 8 लाख रुपये से घटाकर 6 लाख रुपये कर दी है।

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17 नवंबर को जारी एक संशोधित अधिसूचना में कहा गया है कि 6 लाख रुपये से अधिक आय वाले पिछड़े वर्ग के परिवार सरकारी नौकरी कोटा नीति के लिए पात्र नहीं होंगे। संशोधन ऐसे समय में आया है, जब सरकार ने एक और कानून पेश किया है जो प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के लोगों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित करता है।

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हरियाणा 75% नौकरी आरक्षण कोटा

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 को प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की प्राथमिकता के साथ 15 जनवरी, 2022 से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत सकल मासिक वेतन या मजदूरी की ऊपरी सीमा को 50,000 रुपये से घटाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। 

खट्टर ने कहा कि अधिनियम प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों, भागीदारी फर्मों, साझेदारी फर्मों के नियोक्ताओं पर लागू होगा। कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा में निर्माण, व्यवसाय करने या कोई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वेतन, मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक पर 10 या अधिक व्यक्तियों को नौकरी प्रदान करता है। उन सभी पर एक्ट के निर्देश लागू होंगे। 

इन सभी नियोक्ताओं के लिए श्रम विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नामित पोर्टल पर सकल मासिक वेतन या 30,000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले अपने सभी कर्मचारियों को पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।

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Published By : Nisha Bharti

पब्लिश्ड 21 November 2021 at 16:30 IST