अपडेटेड 19 August 2025 at 19:56 IST

मोदी सरकार के GST में सुधार के फैसले से जनता को कितना फायदा, एसी-कार-बाइक होगी सस्ती तो क्या-क्या महंगा?

GST Slab: मोदी सरकार ने दिवाली से पहले लोगों को शानदार तोहफा दिया है। जीएसटी स्लैब में बदलाव होने वाला है, जिसकी वजह से कई चीजें सस्ती हो जाएगी।

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GST स्लैब में बदलाव से क्या होगा सस्ता और महंगा? | Image: Canva/File Photo

मोदी सरकार देश की जनता को बड़ा तोहफा देने जा रही है। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा था कि लोगों को महंगाई से निजात दिलाने के लिए जीएसटी स्लैब पर काम चल रहा है। इस बीच संबंधित वित्तीय विभाग ने जो स्लैब को हटाकर एक नए स्लैब को जोड़ने का प्रस्ताव भी भेज दिया है। बता दें, 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया था। इसके बाद से यह अब तक का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार हो सकता है। इससे कई चीजें सस्ती होंगी।

वर्तमान में 4 तरह के टैक्स स्लैब हैं, जिसमें 5%, 15%, 18% और 28% शामिल है। वहीं अब सरकार दो स्लैब को खत्म करने की बात कर रही है। इसमें 12 फीसदी वाले टैक्स स्लैब को हटाया जाएगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस स्लैब के सभी प्रोडक्ट्स को 5 फीसदी वाले टैक्स स्लैब में लाया जाएगा। वहीं 28 फीसदी के स्लैब में आने वाले प्रोडक्ट्स को 18 फीसदी के टैक्स स्लैब में लगाया जाएगा।

12% के स्लैब में आते हैं ये प्रोडक्ट्स

फिलहाल 12 फीसदी के टैक्स स्लैब के अदंर रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट्स शामिल हैं, जो बदलाव के बाद 5 फीसदी के स्लैब में आ सकते हैं। इनमें, बटर, घी, चीज, फ्रूट जूस, बादाम, पैकेज्‍ड नारियल का पानी, छतरी, कुछ इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स प्रोडक्‍ट्स, दवाएं और मेडिकल प्रोडक्‍ट्स शामिल हैं। ऐसे में अगर इस स्लैब को हटाया जाता है, तो इन सभी प्रोडक्ट्स के 5 फीसदी वाले स्लैब में आने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि ये प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे।

28 फीसदी स्लैब में है ये प्रोडक्ट

28 फीसदी स्लैब में छोटी कारें, दोपहिया वाहन, एयर कंडीशनर (AC), 32 इंच तक के टेलीविजन, डिशवॉशर, सीमेंट और कुछ बीमा आदि शामिल है, जिसे 18 फीसदी के स्लैब में शामिल होने की चर्चा हो रही है।

GST slab: देश में 5 प्रकार के जीएसटी स्लैब

भारत में वस्तुएं और सेवाएं अलग-अलग जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आती हैं: आवश्यक वस्तुओं के लिए 0%, बुनियादी आवश्यकताओं के लिए 5%, मानक वस्तुओं के लिए 12%, अधिकांश उपभोक्ता उत्पादों के लिए 18%, तथा लक्सरी और हानिकारक वस्तुओं के लिए 28% है।

0%: मूल वस्तुओं, जैसे कि दूध, अनाज, फल और सब्जियों पर कोई जीएसटी नहीं लगता।

5%: दैनिक उपयोग की कुछ आवश्यक वस्तुओं, जैसे कि बिजली, माचिस, ब्रेड और कुछ अन्य वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगता है।

12%: अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर 12% जीएसटी लगता है, जैसे कि रेस्टोरेंट में बिना शराब के भोजन, कपड़े, मोबाइल फोन, साबुन और टूथपेस्ट।

18%: अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक, होटल, पेंट, जूते (500 रुपये से अधिक) और कई सेवाओं पर 18% जीएसटी लगता है।

28%: लक्सरी वस्तुओं, जैसे कि सिगरेट, पान मसाला, महंगे वाहन, और कुछ सेवाओं पर 28% तक जीएसटी दर लागू होती है।

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Published By : Kanak Kumari Jha

पब्लिश्ड 19 August 2025 at 19:56 IST