अपडेटेड 24 December 2023 at 11:43 IST

अदालत ने पंजाब डीजीपी को लॉरेंस बिश्नोई के साक्षात्कार मामले में दो प्राथमिकी दर्ज करने को कहा

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब पुलिस प्रमुख को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के दो साक्षात्कार प्रसारित किए जाने के संबंध में तत्काल दो प्राथमिकियां दर्ज करन

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लॉरेंस बिश्नोई | Image: ANI

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब पुलिस प्रमुख को मार्च में एक निजी समाचार चैनल द्वारा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के दो साक्षात्कार प्रसारित किए जाने के संबंध में तत्काल दो प्राथमिकियां दर्ज करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल और न्यायमूर्ति कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने प्रबोध कुमार के नेतृत्व में पंजाब पुलिस के विशेष जांच दल को प्राथमिकियों की जांच करने का भी निर्देश दिया है।

एसआईटी के अन्य सदस्य भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एस राहुल और निलांबरी विजय जगदाले हैं। उच्च न्यायालय ने शनिवार को जारी किए अपने 21 दिसंबर के आदेश में यह भी कहा कि एसआईटी प्रमुख को किसी भी अन्य अधिकारी या किसी भी अन्य प्रकार की सहायता लेने की छूट होगी लेकिन इसके लिए पुलिस महानिदेशक से अनुरोध करना होगा।

खंडपीठ ने जेल परिसर में कैदियों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल से जुड़े एक स्वत: संज्ञान मामले पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तारीख तय की है। 

Published By : Ravindra Singh

पब्लिश्ड 24 December 2023 at 11:43 IST