अपडेटेड 7 November 2024 at 15:06 IST
पत्नी की मौत के बाद बेटी के साथ मिटाता रहा हवस, लव मैरिज के बाद भी नहीं छोड़ा; फिर जो अंजाम हुआ...
कहा जाता है कि इंसान पर जब हवास हावी हो जाता है तो सगे रिश्ते भी बेमानी हो जाते हैं। ऐसा ही मामला हरियाणा के फरीदाबाद में सामने आया है।
कहा जाता है कि इंसान पर जब हवास हावी हो जाता है तो सगे रिश्ते भी बेमानी हो जाते हैं। ऐसा ही मामला हरियाणा के फरीदाबाद में सामने आया है। यहां एक व्यक्ति के सिर पर हवस इस कदर सवार हुआ कि उसने बाप-बेटी के रिश्ते की सारी मर्यादाएं तोड़ डालीं। पत्नी की मौत के बाद उसने अपनी बेटी का आबरू लूट ली। इतना ही नहीं, बेटी ने जब लव मैरिज कर ली तब भी पिता की ये करतूत जारी रही।
शादी के बाद भी 5 साल तक वो बेटी की इज्जत लूटता रहा। अब पिता को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसके ऊपर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
पत्नी की मौत के बाद बेटी पर रखने लगा गंदी नजर
पीड़िता ने पहली बार तीन साल पहले महिला थाने में केस दर्ज कराया था। उस दौरान पीड़िता ने अपने पिता पर संगीन आरोप लगाए। उसने बताया कि जब वह 14 साल की थी तब उसकी मां की मृत्यु हो गई। मां के गुजर जाने के बाद पिता उस पर गंदी नजर रखने लगा। फिर आए दिन वह उसके साथ दुष्कर्म करता और साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी देता। इसी डर से पीड़िता ने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया।
इन यातनाओं से गुजरते हुए पीड़िता ने साल 2017 में एक युवक के साथ लव मैरिज कर ली। अगले साल यानी साल 2018 में वह अपने पति के साथ अपने पिता के घर में ही रहने लगी। लेकिन इस दौरान उसका पिता अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने शादीशुदा बेटी को भी नहीं बख्शा और उसके साथ फिर से संबंध बनाए। जब पिता के रवैये से वह आजिज आ गई तो परेशान होकर उसने जून में एक एनजीओ को शिकायत दी।
ऐसे खुला पिता के दरिंगी का राज
इस तरह दरिंदा पिता करीब चार साल तक बेटी से रेप करता रहा। किसी से इस बारे में बात करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी देता रहा। इस कारण लड़की लंबे समय तक लड़की शांत रही। मगर फिर एक रोज परेशान होकर उसने एनजीओ में जाकर अपने साथ घट रही घटना के बारे में विस्तार से बताया और फिर पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पिता पर केस चला और उसे 10 साल की सजा हुई है।
Published By : Ankur Shrivastava
पब्लिश्ड 7 November 2024 at 15:06 IST