BREAKING: शंभू बॉर्डर पर SC का बड़ा फैसला, एक-एक लेन दोनों साइड से खुलेगी; अफसरों को दिए आदेश
पंजाब-हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सर्वोच्य न्यायलय ने बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोलने को कहा है।
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पंजाब-हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सर्वोच्य न्यायलय ने बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोलने को कहा है। सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉर्डर को महिलाओं और बच्चों के लिए खोल देना चाहिए। इसके अलावा एम्बुलेंस, आवश्यक सेवाओं और स्थानीय यात्रियों की आवाजाही के लिए शंभू बॉर्डर पर सड़क को आंशिक रूप से खोलने की आवश्यकता है।
अदालत ने पंजाब सरकार को निर्देश भी दिए कि वो किसानों से बात करे और उन्हें शंभू बॉर्डर से ट्रैक्टरों को हटाने के लिए समझाएं। इस मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त को करेगा। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने इससे पहले फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगाए थे। यह कार्रवाई संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली तक मार्च करने की घोषणा के बाद की गई थी। शीर्ष अदालत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ हरियाणा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
बेंच ने पंजाब-हरियाणा सरकार को सराहा
बेंच ने इस दौरान शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत करने के वास्ते प्रस्तावित समिति के लिए गैर-राजनीतिक नाम सुझाने के लिए पंजाब, हरियाणा सरकारों की सराहना की। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत करने के लिए गठित की जाने वाली समिति की शर्तों पर संक्षिप्त आदेश पारित करेगा।
Published By : Ankur Shrivastava
पब्लिश्ड 12 August 2024 at 14:03 IST