अपडेटेड 4 January 2025 at 18:41 IST

ED ने भोपाल जेल के दिवंगत डीआइजी और उनके परिवार की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने मध्य प्रदेश की भोपाल जेल के एक दिवंगत डीआइजी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति से जुड़े धन शोधन मामले के तहत करीब पांच करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

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ED | Image: X

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने मध्य प्रदेश की भोपाल जेल के एक दिवंगत डीआइजी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति से जुड़े धन शोधन मामले के तहत करीब पांच करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उप महानिरीक्षक (डीआईजी) उमेश कुमार गांधी, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है।

कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य 4.68 करोड़ रुपये है और इनमें राज्य के विभिन्न जिलों जैसे सागर, कटनी, सीहोर, भोपाल और इंदौर में स्थित 20 अचल संपत्तियों के अलावा बैंक जमा, आभूषण, बीमा पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, किसान विकास पत्र जैसी चल संपत्तियां भी शामिल हैं।

दिवंगत डीआइजी के खिलाफ धन शोधन का मामला मध्य प्रदेश लोकायुक्त (विशेष पुलिस प्रतिष्ठान) द्वारा गांधी, उनकी पत्नी अर्चना गांधी और सीहोर जिला जेल के पूर्व गार्ड अजय कुमार गांधी के खिलाफ दायर एक प्राथमिकी और दो आरोप पत्रों पर आधारित है जिसमें आय से अधिक 5.13 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है।

Published By : Nidhi Mudgill

पब्लिश्ड 4 January 2025 at 18:41 IST