अपडेटेड 1 May 2025 at 12:14 IST

बीच रास्ते में बस खड़ी कर नमाज अदा करने लगा ड्राइवर, यात्री करते रहे इंतजार, VIDEO VIRAL होने पर मचा बवाल... होगा एक्शन?

कुछ यात्रियों की शिकायत के बाद मामले में कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।

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Driver Offers Namaz Inside Bus in Karnataka | Image: X

Karnataka News: कर्नाटक में राज्य परिवहन के एक बस ड्राइवर के नमाज पढ़ने के लिए बीच रास्ते में बस रोकने का मामला सामने आया है। ड्राइवर बस खड़ी कर सीट पर ही नमाज पढ़ने लगा। इस दौरान बस में मौजूद यात्री इंतजार करते रहे। मामले का वीडियो सामने आने और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसको लेकर बहस छिड़ गई है। साथ ही ड्राइवर की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।

घटना मंगलवार (29 अप्रैल) की हुबली-हावेरी मार्ग की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बस ड्राइवर शफीउल्ला नदाफ ने नमाज अदा करने के लिए सड़क किनारे बस रोक दी।

बस रोककर सीट पर पढ़ी नमाज

वायरल वीडियो में देखने मिल रहा है कि किस तरह ड्राइवर बीच रास्ते में बीच रोक देता है और फिर बस की सीट पर नमाज अदा करने लगता है। वीडियो में बस सड़क के किनारे खड़ी नजर आ रही है और आसपास से ट्रैफिक गुजर रहा होता है। वहीं, इस दौरान बस के अंदर कई यात्री भी बैठे नजर आ रहे हैं।

सोशल मीडिया पर भड़के लोग

सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इस पर भड़क गए। एक यूजर ने इस पर कहा, "ड्राइवर को सस्पेंड कर देना चाहिए। बस बहुत हो गया।" दूसरे यूजर ने कहा, "कर्नाटक में क्या हो रहा है? क्या यह कानूनी है?" अन्य यूजर ने कहा, "क्या धर्म के लिए सार्वजनिक सेवा में बाधा डालना उचित है?"

जांच के दिए गए आदेश

कुछ यात्रियों की शिकायत के बाद मामले में कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। विभाग ने जांच के बाद मामले में कार्रवाई की बात कही है।

राज्य के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने उत्तर पश्चिमी कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (NWKRTC) को इस मामले को लेकर पत्र लिखा और कहा, "हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन इससे आधिकारिक कर्तव्यों में बाधा नहीं आनी चाहिए। नमाज अदा करने के लिए बीच रास्ते में बस को रोकना, खासकर जब उसमें यात्री सवार हों, स्वीकार्य नहीं है।" मंत्री ने मामले में दोषी पाए जाने पर ड्राइवर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश  दिए हैं।

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Published By : Ruchi Mehra

पब्लिश्ड 1 May 2025 at 12:14 IST