अपडेटेड 28 February 2024 at 13:53 IST

डॉ राजेंद्र भाटी आत्महत्या मामले में AAP विधायक प्रकाश जारवाल को तगड़ा झटका, कोर्ट ने दिया दोषी करार

डॉ राजेंद्र भाटी आत्महत्या मामले में आम विधायक प्रकाश जारवाल को झटका देते हुए कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। हालांकि सजा अभी तय नहीं की गई है।

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AAP विधायक प्रकाश जारवाल डॉ भाटी सुसाइड केस में दोषी करार | Image: ANI

आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को डॉक्टर राजेंद्र भाटी आत्महत्या मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आप विधायक को मामले में दोषी करार दिया है। हालांकि, कोर्ट की ओर से अभी तक सजा का ऐलान नहीं किया गया है।

राउज ऐवन्यू कोर्ट में आप विधायक विधायक प्रकाश जारवाल को IPC की धारा 306 और 120 B के तहत दोषी करार दिया। ये मामला 2020 का है, जब 18 अप्रैल  को डॉ राजेंद्र भाटी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी।

सुसाइड नोट में शामिल था आप विधायक का नाम

पुलिस को राजेंद्र भाटी का लिखा एक सुसाइड नोट बरामद हुआ जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के देवली विधायक प्रकाश जारवाल के साथ उनके सहयोगी कपिल नागर का भी जिक्र किया था। डॉ भाटी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि आप विधायक और उनके सहयोगी की तरफ से लगातार धमकी दी जा रही थी।

पुलिस को बरामद सुसाइड नोट में पैसे को लेकर मानसिक तौर पर परेशान करने का आरोप लगाया गया। डॉ भाटी ने अपने सुसाइड नोट में आप नेता और उसके सहयोगी पर आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से पहले पानी टैंकर चलवाने के लिए जारवाल और उसके सहयोगियों ने लाखों रुपए लिए थे लेकिन फिर भी बार-बार परेशान कर रहा था।

गैर जमानती वारंट जारी कर किया गया था गिरफ्तार

घटना का खुलासा होते ही आप विधायक फरार हो गया था। दिल्ली पुलिस की ओर से कई बार पेश होने के लिए समन भी जारी किया गया लेकिन फिर भी प्रकाश सामने नहीं आया। आखिर में गैरजमानती वारंट जारी की गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

(Note: यह एक ब्रेकिंग स्टोरी है। अधिक जानकारी के साथ अपडेट हो रही है)

Published By : Kanak Kumari Jha

पब्लिश्ड 28 February 2024 at 13:53 IST