सजिन वाजे बनेगा गवाह? 60 दिनों के अंदर दर्ज होगी चार्जशीट! दिशा सालियान मामले में वकील नीलेश ओझा ने किए सनसनीखेज खुलासे

दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक बिल्डिंग से गिरने के बाद हुई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या या दुर्घटना माना था। जब दिशा सालियान के पिता ने बॉम्बे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो अदालत ने मुंबई पुलिस की जांच को अपर्याप्त बताया।

 
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सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। उसके बाद 6 साल पुराने इस केस में नया मोड़ आ गया है। अब केस में नए सिरे से जांच होगी। इस बीच दिशा के पिता सतीश सालियान के वकील नीलेश ओझा ने इस मामले में कई खुलासे किए हैं। अब इस केस में पिता सतीश सालियान को कुछ न्याय की उम्मीद जगी है।

दिशा के पिता ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

दिशा सालियान मौत मामले की सीबीआई जांच के आदेश के बाद कई रहस्य खुलने की उम्मीद है जबकि पिता सतीश सालियान को न्याय की उम्मीद जगी है। दिशा सालियान के पिता ने मुंबई पुलिस की जांच को खारिज करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने रेप और हत्या का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की नए सिरे से जांच की मांग की थी।

वकील नीलेश ओझा ने किए सनसनीखेज खुलासे

अब सतीश सालियान के वकील नीलेश ओझा ने कई नई जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि CBI की टीम की तरफ से एक मैसेज आया है, जिसमें कहा गया है कि सीबीआई की जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीबीआई की टीम ने मालवणी पुलिस से संपर्क किया था और जल्द ही एफआईआर दर्ज होगी। दिशा के पिता सतीश सालियान के बयान भी दर्ज होंगे।

सचिन वाजे बन सकता है गवाह- नीलेश ओझा

नीलेश ओझा ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि सचिन वाजे की तरफ से कुछ लोग मिलने के लिए आए थे और कुछ प्रस्ताव रखा है। हमने कहा कि ये प्रस्ताव CBI को दें। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम करने वालों में से हमें हिंट मिला है कि किस तरह रेप के मामले को छुपाया और दबाया गया है, सारी जानकारी सीबीआई को देंगे। उन्होंने कहा कि मामले में FIR दर्ज होगी और 60 दिनों के अंदर चार्जशीट भी दाखिल होगी। अब सीबीआई से कुछ न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।

दिशा सालियान की मौत कैसे हुई?

बता दें कि दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक बिल्डिंग से गिरने के बाद हुई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या या दुर्घटना माना था। जब दिशा सालियान के पिता ने बॉम्बे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो अदालत ने मुंबई पुलिस की जांच को अपर्याप्त बताया।कोर्ट ने कहा कि पुलिस की जांच से ज्यादा सवाल पैदा होते हैं। कोर्ट ने पंचनामा में देरी, टाइमलाइन में अनियमितताएं और खून के निशान न मिलना जैसी कई खामियों की ओर इशारा करते हुए CBI जांच के आदेश दिए हैं।

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Published By : Sujeet Kumar

पब्लिश्ड 7 September 2026 at 20:58 IST