अपडेटेड 20 June 2024 at 12:33 IST
डीजीसीए ने समुद्री विमान परिचालन के लिए नियमों को आसान बनाया
DGCA: डीजीसीए ने समुद्री विमान परिचालन के लिए नियमों को आसान बनाया है।
DGCA: विमानन नियामक डीजीसीए ने सरकार की प्रमुख क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना ‘उड़ान’ के तहत समुद्री विमान परिचालन से जुड़े नियमों को आसान बना दिया है।
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि संशोधित मानदंड बुनियादी ढांचा प्रक्रियाओं, पायलट प्रशिक्षण जरूरतों और विनियामक अनुपालन को सुव्यवस्थित करेंगे। इससे दूरदराज के क्षेत्रों तक समुद्री विमान सेवाओं के पहुंचने का रास्ता साफ होगा।
संशोधित विनियमों में समुद्री विमान परिचालन के लिए आसान प्रशिक्षण आवश्यकताएं और सरलीकृत अनुमोदन प्रक्रियाएं शामिल की जाएंगी।
डीजीसीए ने कहा, “डीजीसीए कार्य समूह द्वारा उक्त विनियामक ढांचे को युक्तिसंगत बनाने और उसमें संशोधन की सिफारिश के बाद संशोधित विनियम लागू किए गए हैं।”
नए मानदंडों के तहत, वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) वाले पायलट अब विश्व स्तर पर किसी भी आईसीएओ से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संगठन में प्रशिक्षण लेकर ‘सीप्लेन-रेटेड’ पायलट के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा, सहायक भूमिकाओं के लिए नए प्रशिक्षण अवसरों से देश भर में समुद्री विमान केंद्रों पर रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।
Published By : Kajal .
पब्लिश्ड 20 June 2024 at 12:33 IST