अपडेटेड 22 August 2025 at 07:12 IST

डॉग लवर्स के लिए अहम दिन, शेल्टर होम जाएंगे या सड़कों पर घुमेंगे आवारा कुत्ते? सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

दिल्ली-NCR की सड़कों पर घुमने वाले आवारा कुत्तों पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना अहम सुनाएगा। कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाया जाए। डॉग लवर्स इस फैसले का विरोध कर रहे हैं।

Follow :  
×

Share


आवारा कुत्ते पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला | Image: ANI/Supreme Court

डॉग लवर्स के लिए आज का दिन बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार, 22 अगस्त को आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अपना अहम फैसला सुनाएगा। इससे पहले 14 अगस्त को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की विशेष बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। अब कोर्ट का फैसला आने के बाद यह साफ हो जाएगा कि दिल्ली-NCR की सड़कों से आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से हटाकर शेल्टर होम में रखा जाएगा या नहीं।


कोर्ट इस मामले की सुनवाई करते हुए 11 अगस्त को दिए एक आदेश में कहा था कि सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों के लिए अलग से शेल्टर होम बनाए जाए। मगर कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की स्पेशल बेंच ने 14 अगस्त को सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं, डॉग लवर्स इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए।

कोर्ट ने पिछले आदेश में क्या कहा था?

बता दें कि दिल्ली सरकार और दिल्ली-एनसीआर के अन्य संबंधित अधिकारियों को आठ हफ्तों के भीतर सभी आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ द्वारा 11 अगस्त को पारित एक आदेश के बाद आया है, जिसमें 8 हफ्तों के भीतर दिल्ली-NCR से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए कहा गया था।

काम में बाधा डालने वाले पर होगी कार्रवाई

कोर्ट ने इस काम में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि 2024 में देशभर में लगभग 37.15 लाख डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए, यानि हर रोज  करीब 10,000, उन्होंने यह भी कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 305 लोगों की मौत डॉग बाइट से हुई थी।

कोर्ट के फैसले के खिलाफ उतरे डॉग लवर्स  

पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से कहा कि कई मांसाहारी लोग खुद को पशु प्रेमी बताते हैं। वहीं, कपिल सिब्बल ने सुझाव दिया कि दिल्ली-NCR से आवारा कुत्तों को इकट्ठा कर शेल्टर होम में भेजा जाए, जो अभी अस्तित्व में नहीं हैं। अब 22 अगस्त को विशेष पीठ इस मामले पर अपना आदेश सुनाएगी। 
 

यह भी पढ़ें: 'अब जनसुनवाई केवल मेरे घर पर नहीं, दिल्ली की हर विधानसभा में होगी'

Published By : Rupam Kumari

पब्लिश्ड 22 August 2025 at 07:06 IST