Delhi WFH: घर से काम करेंगे 50% कर्मचारी, प्रदूषण से बिगड़े हालातों के बीच दफ्तरों के लिए आदेश जारी; किस-किसको नहीं मिलेगी छूट?
Work from Home in Delhi: दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। इसको देखते हुए सरकारी-निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का आदेश लागू कर दिया है। अब दफ्तरों को 50% क्षमता से चलाने को कहा गया है, बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
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Delhi Pollution: देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से हालात लगातार बिगड़े हुए हैं। इसको देखते सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम का आदेश लागू हो गया है। सरकारी हो या प्राइवेट दोनों दफ्तरों अब केवल 50 फीसदी क्षमता से ही लोग काम कर सकेंगे। बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो चुका है।
दिल्ली की आबोहवा में जहर घुला हुआ है। प्रदूषण का स्तर लगातार 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है। AQI 400 के पार है। लगभग पूरी दिल्ली रेड जोन में है। इस बीच CAQM ने पाबंदियों को और सख्त करते हुए GRAP स्टेज 4 के कुछ सख्त नियमों को स्टेज 3 में लागू कर दिया है। इसमें वर्क फ्रॉम होम का आदेश भी लागू है।
सरकारी दफ्तरों के लिए क्या है नियम?
आदेश के मुताबिक सभी विभागाध्यक्ष और सचिव को नियमित रूप से दफ्तर आना होगा। सरकारी ऑफिस में 50% से अधिक स्टाफ मौजूद नहीं होगा। अन्य कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी गई है। वहीं अगर आवश्यक सेवा के लिए जरूरी हो, तो संबंधित विभाग अधिकारी या कर्मचारी को बुलाया जा सकता हैं जिससे जरूरी सरकारी काम में बाधा न आए।
निजी दफ्तरों के लिए ये हैं निर्देश
निजी दफ्तरों को भी इसी व्यवस्था को अपनाने को कहा गया है। प्राइवेट ऑफिस में भी ज्यादा से ज्यादा 50% क्षमता के साथ ही लोग काम करेंगे। बाकी कर्मचारी को घर से काम करने होगा। आदेश में ये भी कहा कि जहां मुमकिन हो, वहां कंपनियां काम के घंटे अलग-अलग रखें। वर्क-फ्रॉम-होम के नियमों का सख्ती से पालन पक्का करें। साथ ही ऑफिस आने-जाने के दौरान गाड़ियों की आवाजाही कम से कम करें।
इन विभागों को छूट नहीं
अस्पताल और दूसरी पब्लिक/प्राइवेट हेल्थ जगहें, फायर सर्विस, जेल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी, सैनिटेशन और उससे जुड़ी म्युनिसिपल सर्विस, डिजास्टर मैनेजमेंट और उससे जुड़ी सर्विस, जंगल, पर्यावरण, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट एक्टिविटी में लगे डिपार्टमेंट/एजेंसियां (जैसे बायोमास जलाने पर रोक लगाने के लिए तैनात टीमें, धूल कंट्रोल, GRAP उपाय वगैरह) और दूसरी जरूरी/इमरजेंसी सर्विस को इस आदेश से छूट रहेंगी। यानी इन विभागों से जुड़े लोगों पर वर्क फ्रॉम होम के नियम लागू नहीं होंगे।
Published By : Ankur Shrivastava
पब्लिश्ड 25 November 2025 at 08:47 IST