अपडेटेड 15 October 2025 at 11:19 IST

पटाखों की बिक्री भी होगी और जलेंगे भी... सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ग्रीन पटाखे चलाने की दी अनुमति

Delhi News : अब दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग को मंजूरी दे दी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ग्रीन पटाखे चलाने की दी अनुमति | Image: ANI

Green Firecrackers Allow In Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आगामी दिवाली त्योहार के दौरान पर्यावरण-अनुकूल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति देने वाला महत्वपूर्ण आदेश सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया कि अन्य प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध जारी रहेगा और अगर नियमों का उल्लंघन हुआ, तो निर्माताओं और विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई होगी। 

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ-साथ उद्योग की चिंताओं का संतुलित समाधान करते हुए यह फैसला लिया है। कोर्ट ने पारंपरिक पटाखों के तस्करी से होने वाले नुकसान पर चिंता जताते हुए सख्त नियमों के साथ ग्रीन पटाखों को हरी झंडी दी है। सिर्फ राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) द्वारा प्रमाणित ग्रीन क्रैकर्स को ही 21 अक्टूबर, 2025 तक चलाने और बेचने की अनुमति दी है।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल और एमिकस क्यूरी की सिफारिशों पर विचार करने के बाद यह आदेश जारी किया। पीठ ने कहा कि पारंपरिक पटाखों की तस्करी से वायु गुणवत्ता पर अधिक नुकसान होता है, जबकि ग्रीन पटाखे उत्सर्जन को काफी कम करते हैं। हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले NCR क्षेत्र में आते हैं, इसलिए क्षेत्रीय संतुलन जरूरी है।

कोर्ट ने तय किया समय

  • बिक्री का समय: ग्रीन पटाखों की बिक्री 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक सीमित रहेगी।
  • उपयोग का समय: पटाखों का उपयोग केवल शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक होगा।
  • निगरानी: पुलिस प्रशासन को पेट्रोलिंग टीमें गठित करने का निर्देश दिया गया है, जो केवल क्यूआर कोड वाले अनुमत उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करेंगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी किया जाएगा।
  • ई-कॉमर्स पर रोक: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

इससे पहले दिल्ली-NCR में 14 अक्टूबर, 2024 से 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लागू था, जो अब ग्रीन पटाखों के लिए ढील के साथ संशोधित हो गया है। पीठ ने नोट किया कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बावजूद वायु गुणवत्ता में ज्यादा सुधार नहीं हुआ, सिवाय कोविड काल के। इसलिए, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक उत्सव के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के दौरान वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या रही है। 

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Published By : Sagar Singh

पब्लिश्ड 15 October 2025 at 10:54 IST