अपडेटेड 19 October 2025 at 21:48 IST

Delhi pollution: दिवाली से पहले जहरीली हुई दिल्ली-NCR की हवा, प्रदूषण के बढ़ते ही ग्रैप-2 लागू

GRAP 2 in Delhi NCR: "दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुबह से ही वृद्धि देखी गई है और शाम 4:00 बजे यह 296 और शाम 7:00 बजे 302 दर्ज किया गया। आईएमडी/आईआईटीएम के पूर्वानुमान में आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक में और गिरावट की भी भविष्यवाणी की गई है।"

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प्रतीकात्मक तस्वीर | Image: Canva/Republic

GRAP 2 in Delhi NCR: दिवाली से पहले ही दिल्ली-एनसीआर की हवा एक तरह से दमघोंटू (दम घोंटनेवाली) हो गई है। ठंड की आहट के बीच राजधानी और इसके आसपास की हवा काफी प्रदूषित हो गई है। इसके कारण दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-1 एक बाद अब ग्रेप-2 लागू कर दिया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के द्वारा GRAP 2 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान - 2)लागू कर दिया गया है।

'बहुत खराब' श्रेणी में दिल्ली-एनसीआर की हवा 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि जीआरएपी की उप-समिति ने आज आयोजित अपनी बैठक में क्षेत्र में वायु गुणवत्ता परिदृश्य, साथ ही आईएमडी/आईआईटीएम के पूर्वानुमानों और दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक की व्यापक समीक्षा की और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले:

"दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुबह से ही वृद्धि देखी गई है और शाम 4:00 बजे यह 296 और शाम 7:00 बजे 302 दर्ज किया गया। आईएमडी/आईआईटीएम के पूर्वानुमान में आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक में और गिरावट की भी भविष्यवाणी की गई है।"

इसलिए उप-समिति ने सम्पूर्ण एनसीआर में पहले से लागू चरण-I की कार्रवाइयों के अतिरिक्त, वर्तमान जीआरएपी के चरण-II ('बहुत खराब' वायु गुणवत्ता) के अंतर्गत सभी कार्रवाइयां तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है।


मौजूदा GRAP के चरण-I और II के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाइयों को पूरे एनसीआर में सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा पूरी गंभीरता से लागू, निगरानी और समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि AQI का स्तर और नीचे न गिरे। सभी कार्यान्वयन एजेंसियां ​​कड़ी निगरानी रखेंगी और GRAP अनुसूची के अनुसार उपायों को और तेज करेंगी। नागरिकों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे GRAP चरण-I और II के अंतर्गत नागरिक चार्टर का कड़ाई से पालन करें।

GRAP 2 की कुछ प्रमुख पाबंदियां

  • प्राइवेट वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस में हो सकती है बढ़ोतरी
  • खुले में कचरा जलाने पर सख्त पाबंदी
  • निर्माण और ध्वस्तीकरण के कामों की सख्त निगरानी
  • धूल फैलाने वाले कार्यों पर रोक
  • डीजल जनरेटर पर रोक लग सकती है
  • सीएनजी, ईवी गाड़ियों और बसों तथा मेट्रो सेवाओं को बढ़ाया जाएगा। 

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Published By : Amit Dubey

पब्लिश्ड 19 October 2025 at 21:48 IST