अपडेटेड 8 July 2025 at 20:54 IST

Delhi Fuel Rules: दिल्ली के बाद NCR में भी पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन, सरकार ने बताई नई तारीख, उल्लंघन पर लगेगा इतना जुर्माना

राष्ट्रीय राजधानी में ओवरएज हो चुके वाहनों पर होने वाली कार्रवाई अब पहली नवंबर से अमल में लाई जाएगी। इस बार ओवरएज्‍ड हो चुके वाहनों पर लगा प्रतिबंध केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहेगा।

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Delhi Fuel Rules: दिल्ली के बाद NCR में भी पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन, सरकार ने बताई नई तारीख, उल्लंघन पर लगेगा इतना जुर्माना | Image: Pixabay

दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर लगे फ्यूल बैन को फिलहाल हटा दिया गया है। लेकिन अधिकारियों की मानें तो राष्ट्रीय राजधानी में ओवरएज हो चुके वाहनों पर होने वाली कार्रवाई अब पहली नवंबर से अमल में लाई जाएगी। इस बार ओवरएज्‍ड हो चुके वाहनों पर लगा प्रतिबंध केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह दिल्ली के साथ-साथ पांच एनसीआर जिलों में भी लागू होगा। CAQM ने ये फैसला मंगलवार को हुई बैठक में लिया. CAQM के मुताबिक तेल बंदी की योजना अब 1 नवंबर 2025 को अन्य पांच शहरों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत और गौतम बुध नगर के साथ दिल्ली में भी लागू होगी।

बता दें कि पिछले दिनों राष्ट्रीय राजधानी में ओवरएज हो चुके वाहनों को फ्यूल देने पर रोक लगा दी गई थी। इस नियम की काफी आलोचना हो रही थी। यहां तक कि इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही थी। आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर हमले बोल रही थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने केंद्र से इस नियम को वापस लेने के लिए पत्र लिखा था। 

LG ने पत्र लिख जताई थी आपत्ति

इससे पहले दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल वीके सक्सेना ने मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्‍ता को पत्र लिख इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। उन्‍होंने कहा था कि दिल्ली ऐसे किसी प्रतिबंध के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने लिखा कि लोगों की भावनाएं गाड़ियों से जुड़ी होती हैं और मध्यम वर्ग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा वाहन खरीदने में लगाता है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से पूरे दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी को ईंधन नहीं देने का फैसला लिया था, जिसे दो दिन बाद ही वापस ले लिया गया। इस फैसले के चलते लोगों में भारी असमंजस और गुस्सा था। खासतौर पर उन लोगों को नुकसान हुआ जिन्होंने जल्दबाजी में अपनी पुरानी गाड़ियां औने-पौने दाम में बेच दीं। 

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Published By : Ankur Shrivastava

पब्लिश्ड 8 July 2025 at 19:38 IST