अपडेटेड 5 January 2025 at 19:37 IST
दिल्ली के उपराज्यपाल ने 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को नौकरी के मानदंडों में छूट को मंजूरी दी
उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने दिल्ली सरकार के तहत नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले सभी 48 सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को शैक्षिक और आयु मानदंडों में छूट को मंजूरी दे दी है। राजनिवास के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने दिल्ली सरकार के तहत नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले सभी 48 सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को शैक्षिक और आयु मानदंडों में छूट को मंजूरी दे दी है। राजनिवास के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आवेदकों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में छूट दी गई है तथा सभी 88 आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 55 वर्ष तक बढ़ा दी गई है।
विभिन्न सरकारी विभागों में विविध कार्य कर्मियों के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए छूट को मंजूरी दी गई है। उपराज्यपाल कार्यालय से जारी एक नोट में कहा गया है, ‘‘इस संबंध में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति, जन प्रतिनिधियों और पीड़ितों के समूहों द्वारा बार-बार अभ्यावेदन दिया गया था, जिन्होंने हाल ही में उपराज्यपाल से मुलाकात की थी।’’
वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए नौकरियों के प्रावधान सहित पुनर्वास पैकेज को 16 जनवरी, 2006 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई थी।
Published By : Rupam Kumari
पब्लिश्ड 5 January 2025 at 19:37 IST