अपडेटेड 11 May 2024 at 09:34 IST
39 दिनों बाद जेल से छूटे केजरीवाल, मां ने उतारी आरती तो पिता ने लगाया गले, यूं किया बेटे का स्वागत
दिल्ली के सीएम घर पहुंचे तो परिवार ने 39 महीने बाद लौटे अपने अजीज सदस्य का बांहें फैलाकर स्वागत किया। अरविंद केजरीवाल के घर के कुछ इमोशनल पल भी क्लिक हुए।
Arvind Kejriwal: सीएम केजरीवाल की 10 मई को तिहाड़ से रिहाई हुई। रोड शो किया, समर्थकों और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए फिर घर पहुंचे तो मां ने आरती उतारी। माला पहनाई तो पिता ने बेटे को गले लगाया।
39 दिनों बाद अंतरिम जमानत पर रिहाई के बाद आप कार्यकर्ताओं ने दिल खोलकर अपने संयोजक का स्वागत किया। घर के बाहर खूब आतिशबाजी की गई। घर पर भी पार्टी के तमाम दिग्गज मौजूद थे।
तस्वीरों में दिखा कौन-कौन?
सीएम केजरीवाल जब अपने आवास पर पहुंचे तब पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। दरवाजे पर पहुंचे तब मां ने बेटे की आरती उतारी, माथे पर तिलक लगाया और माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने अपने मां-पिता के पैर छूए और गले मिलकर इमोशनल हो गए।
10 मई को बेल पर बाहर आए दिल्ली के सीएम
केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को कथित शराब नीति मामले में बेल दी। इसके बाद शाम को ही तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए। वो 39 दिन तिहाड़ में बंद रहे। कोर्ट ने उन्हें 1 जून यानि 22 दिन की राहत दी है। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा।
जेल से निकलने के बाद उन्होंने एक रोड शो किया। फिर दिल्ली की जनता,जजों और श्री राम भक्त हनुमान को धन्यवाद दिया था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा हमें सबको मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं।
'मैंने कहा था मैं आऊंगा'
तिहाड़ से बाहर आने के बाद केजरीवाल अपने वाहन के सनरूफ खोलकर बाहर आए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, 'आप लोगों के बीच आकर अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था कि मैं जल्दी आऊंगा, आ गया।' उन्होंने कहा, 'आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजों का शुक्रिया अदा करता हूं।'
क्या है पूरा प्लान?
कार्यकर्ताओं के बीच केजरीवाल ने अपना पूरा प्लान बताया था। उन्हंने कहा था- आज आपके बीच आकर अच्छा लग रहा है। कल सुबह 11 कनॉट प्लेस हनुमान जी के मंदिर में मिलेंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर शाम को पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ रोड शो का भी प्रोग्राम है।
अंतरिम जमानत का आधार…
जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत पर फैसला सुनाया। कहा, 'अगस्त 2022 में ED ने केस दर्ज किया। उन्हें मार्च (2024) में गिरफ्तार किया गया। डेढ़ साल तक वे कहां थे? गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी। 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।'
इससे पहले ईडी ने अपनी दलीलें रखी। कहा- चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता। ED ने ये भी कहा था कि जमानत देने से गलत उदाहरण सेट होगा।
Published By : Kiran Rai
पब्लिश्ड 11 May 2024 at 09:34 IST