अपडेटेड 18 March 2024 at 14:54 IST

ED के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्‍ली जल बोर्ड मामले में समन को बताया गैरकानूनी

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ED के सामने पेश होने से मना किया है। ED ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत समन जारी किया है।

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल | Image: republic bharat

Delhi Jal Board Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत समन जारी किया है। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ED के सामने पेश होने से मना किया है। बता दें ED दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और अपराध की कथित आय के शोधन की जांच कर रही है।

दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए भी बुलाया था

गौरतलब है कि ED ने रविवार को सीएम केजरीवाल को दो समन भेजे थे। इसमें दिल्ली जल बोर्ड मामले में पूछताछ के लिए 18 मार्च जबकि दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए 21 मार्च को बुलाया। इससे पहले केजरीवाल को 21 नवंबर 2023, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को समन जारी किया चुका है। वहीं ED के समन उल्लंघन मामले में केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिली हुई है। 

कथित तौर पर चुनावी फंड के रूप में भेजा धन

 ईडी ने दावा किया है कि डीजेबी द्वारा अनुबंध में भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त धन को कथित तौर पर दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी आप को चुनावी फंड के रूप में भेजा गया था। फरवरी में ईडी ने इस जांच के तहत केजरीवाल के निजी सहायक, आप के एक राज्यसभा सदस्य, एक पूर्व डीजेबी सदस्य, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य के आवासों पर छापेमारी की थी।

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ईडी का मामला सीबीआई की एफआईआर पर आधारित

जानकारों का कहना है कि ईडी का मामला सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है, जिसमें डीजेबी अनुबंध में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी से 38 करोड़ रुपये की राशि लिए जाने की बात कही गई है। आरोप है कि कंपनी तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती है फिर भी इसे अनियमितता कर काम दिया गया। 

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(Note: यह एक ब्रेकिंग स्टोरी है। अधिक जानकारी के साथ अपडेट हो रही है)

Published By : Umesh Birajdar

पब्लिश्ड 18 March 2024 at 11:38 IST