जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को लेकर बड़ी खबर, प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी कार्रवाई लेकिन हिस्ट्रीशीटरों पर दर्ज केस नहीं होंगे वापस
NEET पेपर विवाद मामले में जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला आया है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- भारत
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दिल्ली सरकार ने गुरुवार को घोषणा की है कि NEET पेपर विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई सख़्त कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई सख़्त कानूनी कार्रवाई न करें। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, यह सुरक्षा उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इस मामले में दिल्ली सरकार की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है।
दिल्ली सरकार ने प्रेस रिलीज में क्या कहा?
दिल्ली सरकार ने प्रेस रिलीज में कहा कि '29 जुलाई को शाम 06 बजे तक, NEET (UG) परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में दिल्ली पुलिस द्वारा कुल तेरह (13) मामले दर्ज किए गए थे।
दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज इन FIR के संबंध में, NCT दिल्ली सरकार ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी बनाम भारत संघ व अन्य' मामले में 28 जुलाई को पारित आदेश के बाद परिस्थितियों के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद निम्नलिखित निर्णय लिया है।
प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं
प्रेस रिलीज में आगे कहा कि NCT दिल्ली के भीतर कोई भी पुलिस अधिकारी उन लोगों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा जो इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहे हैं। हालांकि, यह सुरक्षा उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनका आपराधिक इतिहास रहा है, जैसा कि ऊपर बताए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है।
हिरासत में लिए गए लोगों की जल्द रिहाई
आगे कहा गया कि इन मामलों में यदि पहले ही गिरफ्तारियां/हिरासत की कार्रवाई की जा चुकी है, तो गिरफ्तारियों की समीक्षा करने और गिरफ्तार व्यक्तियों को रिहा करने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी।
NCT दिल्ली सरकार विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं रखती है और इस मामले को बिना किसी भविष्य की कार्यवाही के बंद माना जाएगा। यह NCT दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल की मंजूरी से जारी किया गया है।
Published By : Sahitya Maurya
पब्लिश्ड 30 July 2026 at 18:08 IST