अपडेटेड 22 January 2026 at 10:53 IST

BREAKING: 1984 सिख विरोधी दंगा केस में सज्जन कुमार बरी, दिल्‍ली के राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने दिया फैसला

दिल्ली की एक अदालत ने सज्जन कुमार को उस केस में बरी कर दिया है जिसमें उन पर जनकपुरी और विकासपुरी में भीड़ को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप था।

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1984 Anti-Sikh Riots: Ex-Congress MP Sajjan Kumar | Image: Social Media

1984 सिख विरोधी दंगों के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को राहत मिल गई है। दिल्ली की एक अदालत ने सज्जन कुमार को उस केस में बरी कर दिया है जिसमें उन पर जनकपुरी और विकासपुरी में भीड़ को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप था। आपको बता दें कि विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने पिछले साल दिसंबर में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद 22 जनवरी के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।  जब सज्जन कुमार को कोर्ट ने बताया कि उन्हें 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में बरी कर दिया गया है, तो सज्जन कुमार ने दोनों हाथ जोड़कर कोर्ट का शुक्रिया अदा किया।

फरवरी 2015 में एक विशेष जांच दल ने दंगों के दौरान दिल्ली के जनकपुरी और विकासपुरी में हुई हिंसा से जुड़ी शिकायतों के आधार पर सज्जन कुमार के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की थीं। पहली प्राथमिकी जनकपुरी में हुई हिंसा से संबंधित थी, जहां एक नवंबर 1984 को सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या कर दी गई थी।

उम्र कैद की मिल चुकी है सजा

साल 1984 में दिल्ली में दो सिखों जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या मामले में सज्जन कुमार को दोषी मानते हुए कोर्ट ने फरवरी 2025 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। शिकायतकर्ता, जसवंत की पत्नी और अभियोजन पक्ष ने कुमार के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। वहीं, सिख नेता गुरलाद सिंह ने कहा, 'हमें मौत की सजा से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। हम अदालत के फैसले से खुश नहीं हैं। हम सरकार से अपील करेंगे कि वह उच्च न्यायालय जाए और सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग करे।'

इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़क गए थे दंगे

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में सिखों के खिलाफ भड़के दंगों में दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर हजारों सिख मारे गए थे। इसमें जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह भी थे।

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Published By : Ankur Shrivastava

पब्लिश्ड 22 January 2026 at 10:17 IST