अपडेटेड 20 December 2024 at 11:26 IST
'सुसाइड के लिए मजबूर हो जाऊंगी' आरोपी को मिला अरेस्टिंग-स्टे; रेप पीड़िता ने लिखा- मुझे बदनाम...
दुष्कर्म पीड़िता ने सोशल मीडिया प्लेटफोर्म एक्स पर लिखा- 'अगर ऐसी प्रताड़ना का दौर चला तो मैं खुदखुशी करने के लिए मजबूर हो जाउंगी।
Victim of Sexual Harassment: कानपुर ACP मोहसिन खान को हाईकोर्ट से अरेस्टिंग-स्टे मिला है, जिसको लेकर दुष्कर्म पीड़िता ने सोशल मीडिया प्लेटफोर्म एक्स पर लिखा- 'अगर ऐसी प्रताड़ना का दौर चला तो मैं खुदखुशी करने के लिए मजबूर हो जाउंगी। कानपुर में यौन उत्पीड़न की शिकार पीएचडी स्कॉलर छात्रा ने ACP मोहसिन को हाईकोर्ट से अरेस्टिंग स्टे मिलने के बाद चिंता जताई है।
छात्रा ने खुद पर फर्जी FIR दर्ज कराने की आशंका जताई है। दुष्कर्म पीड़िता ने सोशल मीडिया प्लेटफोर्म एक्स पर लिखा- 'अगर ऐसी प्रताड़ना का दौर चला तो मैं खुदखुशी करने के लिए मजबूर हो जाउंगी। पीड़िता ने न्याय व्यवस्था और पुलिसिंग पर सवाल उठाते हुए लिखा कि अगर न्याय नहीं मिला तो मैं सुसाइड जैसा आत्मघाती कदम उठा सकती हूं। इस ट्वीट को उन्होंने यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार को टैग करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है।
मुझे बदनाम करने की कोशिश- दुष्कर्म पीड़िता
पीड़िता ने दावा किया कि, इस मामले में आरोपी मोहसिन खान पीपीएस अधिकारी हैं। उनके कारण मुझे कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इतने बड़े अपराध की शिकार होने के बाद भी मुझे मोहसिन खान और उनके वकील बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि, 'मैं जानती हूं कि आरोपी को अपना बचाव करने का हक है, लेकिन इस मामले में उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे तरीके बेहद चिंताजनक और खतरनाक हैं।
पीड़ित छात्रा ने लिखा- ‘मोहसिन के वकील गौरव दीक्षित ने अपने इंटरव्यू में झूठा आरोप लगाया कि मैंने मोहसिन के बच्चे को मारने की कोशिश और यहां तक मेरे शादीशुदा होने का झूठा दावा भी किया। जिसका मकसद मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करना और मेरे मामले को कमजोर करना है। इन झूठे आरोपों के कारण मैं डरी हुई हूं। क्योंकि मोहसिन खान के करतूत को मैंने उजागर किया, उन्हें न तो अभी तक निलंबित किया गया और न ही गिरफ्तार किया गया है। वह मेरे खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवा सकते हैं। मेरे कॅरियर और भविष्य झूठे आरोपों के कारण बर्बाद हो सकता है।’
पीड़िता ने लिखा- मैं खुद से सवाल कर रही हूं कि…
पीड़ित छात्रा ने आगे लिखा- मैं सिविल सेवा की तैयारी और भविष्य में विदेश में नौकरी की तैयारी में हूं। एक भी झूठा मामला जो पूरी तरह से निराधार होने के बाद भी मेरे पूरे भविष्य को बर्बाद कर सकता है। जिसे मैंने मेहनत से बनाने की कोशिश की है। भारत में जहां महिलाएं अक्सर अपनी शिकायत दर्ज कराने और न्याय करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैं खुद से सवाल कर रही हूं कि क्या मैं इस व्यवस्था में न्याय की उम्मीद कर सकती हूं। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से खास तौर पर अनुराेध करती हूं कि मेरे खिलाफ कोई झूठा मामला दर्ज न होने पाए। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आगे मुझे किसी प्रताड़ना से बचाने में मदद करें।
न्याय पाने के लिए पहले ही मैंने अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया है। लेकिन मैं अपने कॅरियर और भविष्य की बलि नहीं दे सकती हूं। अगर ऐसे ही प्रताड़ना का दौर चलता रहा तो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा और मैं सुसाइड जैसा आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो जाऊंगी। पीड़िता ने अपनी बात लिखते हुए यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल कानपुर पुलिस की अब तक इस पूरे मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आयी है।
ACP मोहसिन की गिरफ्तारी पर रोक
मोहसिन खान के वकील ने हाईकोर्ट में ACP का पक्ष रखते हुए कहा- 1 साल पहले मोहसिन ने पत्नी को तलाक का नोटिस भिजवाया था। इसके साथ ही वकील ने कोर्ट मैरिज से जुड़ा एक डॉक्यूमेंट पेश किया। इसमें पीड़ित छात्रा की पश्चिम बंगाल निवासी एक व्यक्ति के साथ शादी होने का दावा किया गया। इसमें मैरिज से जुड़े फॉर्म में छात्रा के हस्ताक्षर भी हैं। हालांकि, वकील मैरिज रजिस्ट्रेशन का कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके। इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने ACP मोहसिन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
वकील गौरव दीक्षित ने यह भी बताया कि कोर्ट ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने से रोक लगा दी है। अब पुलिस एसीपी के बयान भी दर्ज नहीं कर सकती और ना ही मामले में कोई कार्रवाई कर सकती है।
पीड़िता के शादीशुदा होने का दावा
गौरतलब हो कि एसीपी मोहसिन खान ने आरोप लगाने वाली छात्रा के पहले से ही शादीशुदा होने का दावा करते हुए हाईकोर्ट में खुद के ऊपर दर्ज हुई FIR रद्द करने की याचिका लगाई थी। जिस पर 19 तारीख को सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने एसीपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इसके चलते आरोपी को बड़ी राहत मिल गई है। कानपुर के कल्याणपुर थाने में 12 दिसंबर को IIT की पीएचडी छात्रा ने एसीपी मोहसिन खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने शादी करने के नाम पर धोखा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा ने यह भी आरोप लगाया था कि एसीपी ने उससे कहा कि उसका पत्नी से तलाक का केस चल रहा है, इसके बाद वह उससे शादी कर लेगा। फिलहाल पीड़िता के ट्वीट को लेकर यूपी पुलिस की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
Published By : Nidhi Mudgill
पब्लिश्ड 20 December 2024 at 07:41 IST