अपडेटेड 5 July 2024 at 22:48 IST
UP: 8 साल के बच्चे के साथ कुकर्म, आरोपी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा
UP News: 30 अक्टूबर 2022 की देर शाम घटमा पुर के भरत यादव (30) एक नाबालिग बच्चे (8) का मुंह दबाकर एक सुनसान इलाके में ले गया था।
UP News: भदोही जिले की एक विशेष अदालत ने करीब दो वर्ष पहले आठ साल के एक नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने के आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी और उसपर 55 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक कौलेश्वर नाथ पांडेय ने शुक्रवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मधु डोगरा की अदालत ने आरोपी भरत यादव को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी और उसपर 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अदालत ने जुर्माना अदा न करने पर दोषी को पांच साल और कैद में रहने का आदेश दिया।
पुलिस अधीक्षक (एसपी) मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि जिले के औराई थाना क्षेत्र में 30 अक्टूबर 2022 की देर शाम घटमा पुर के भरत यादव (30) एक नाबालिग बच्चे (आठ) का मुंह दबाकर एक सुनसान इलाके में ले गया और उसके साथ कुकर्म किया।
कात्यायान ने बताया कि बच्चे के शोर मचाने पर कुछ लोगों के साथ उसकी मां भी मौके पर पहुंची तब भरत धमकी देते हुए भाग निकला। उनके अनुसार इस मामले में आरोपी भरत यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 377 (कुकर्म), 506 (आपराधिक धमकी) और पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी।
पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देकर सजा सुनाई।
(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)
Published By : Kunal Verma
पब्लिश्ड 5 July 2024 at 22:48 IST