Bengaluru: एप्पल फैक्ट्री के वॉशरूम में नवजात का शव मिलने से हड़कंप, बिन ब्याही मां ने पहले दिया जन्म, फिर गला काट डस्टबिन में फेंका

Bengaluru News: पुलिस के अनुसार, उस आरोपी महिला ने कथित तौर पर वॉशरूम में बच्चे को जन्म दिया और फिर उसका गला काटकर हत्या कर दी।

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Bengaluru: 19-Year-Old Gives Birth In Toilet, Slits Newborn’s Throat | Image: Republic

Bengaluru News: बेंगलुरु के देवनहल्ली औद्योगिक क्षेत्र में एप्पल के आईफोन असेंबलर कंपनी फॉक्सकॉन की फैक्ट्री के वॉशरूम में एक नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप मच गया। उस बच्चे का गला कटा हुआ था जिसे देख पुलिस भी सन्न रह गई। ऐसा पता चला है कि एक 19 वर्षीय लड़की ने कथित तौर पर अपने नवजात शिशु को जन्म देने के बाद उसे मार डाला। 

ए41 बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर स्थित वुमन वॉशरूम में एक बैग के अंदर भ्रूण मिला था, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। इस मामले ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है।

बिन ब्याही मां ने नवजात शिशु को मार डाला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों ने उस मां की पहचान 19 वर्षीय कर्मचारी रेणुका के रूप में की है। पुलिस के अनुसार, उस आरोपी महिला ने कथित तौर पर वॉशरूम में बच्चे को जन्म दिया और फिर उसका गला काटकर हत्या कर दी। बाद में उसने शव को डस्टबिन में छुपाकर फेंक दिया।

महिला ने क्यों अपने नवजात शिशु का किया कत्ल?

सामने आई जानकारी की माने तो, पूछताछ के दौरान उस महिला ने कथित तौर पर कबूल किया है कि उसकी शादी नहीं हुई है और ये प्रेग्नेंसी अनप्लांड थी। यह घटना सबसे पहले 21 अप्रैल को रात करीब 9:15 बजे सामने आई थी, जब हाउसकीपिंग स्टाफ से एक सदस्य पार्वतीम्मा ने वॉशरूम में एक संदिग्ध बैग देखा। उसने तुरंत अपनी सुपरवाइजर गायत्री को इसकी सूचना दी, जो मामले को लेकर तकनीशियन किरण के पास गई। हालांकि, शिफ्ट खत्म होने के कारण बैग रात भर वॉशरूम में ही पड़ा रहा।

फॉक्सकॉन के वरिष्ठ इंजीनियर (सुरक्षा विभाग) वीएस कृष्णराज द्वारा दर्ज FIR के अनुसार, उसी रात इस मामले को प्रोजेक्ट मैनेजर हार्पर और केंद्रीय सुरक्षा अधिकारी मॉरिस तक भी पहुंचाया गया था। फिर अगली सुबह यानि 22 अप्रैल को सुबह करीब 9:00 बजे, बैग खोला गया जहां नवजात शिशु का शव देख सब हैरान रह गए। मॉरिस ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। उन्होंने शव बरामद किया और जांच शुरू कर दी जिसके बाद उसकी बिन ब्याही मां के बारे में पता चला। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि उस महिला ने सामाजिक कलंक और बदनामी के डर से ऐसा किया है। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 और 103 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

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Published By : Sakshi Bansal

पब्लिश्ड 23 April 2026 at 19:26 IST