अपडेटेड 26 November 2024 at 20:51 IST

दूसरी पत्नी को मां कहने से किया इनकार, तो कैंची से हमला कर बेटे की कर दी हत्या, पिता को उम्रकैद

इमरान ने सलीम शेख की दूसरी पत्नी को मां कहने से इनकार कर दिया, तब दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। सलीम ने इमरान पर कैंची से बुरी तरह हमला किया था।

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Representative | Image: Shutterstock

Mumbai News: मुंबई की एक अदालत ने एक व्यक्ति को उसकी दूसरी पत्नी को मां कहने से इनकार करने पर बेटे की हत्या करने का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस डी तावशिकर ने सोमवार को यह कहते हुए आरोपी सलीम शेख को 2018 में हुई हत्या के लिए दोषी ठहराया कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक साबित कर दिया कि ‘इस वारदात का एकमात्र सूत्रधार’ वही है।

मां न कहने पर हुई कहासुनी

पीड़ित की मां (शेख की पहली पत्नी) ने शिकायत दर्ज करायी थी कि अगस्त, 2018 में जब उसके बेटे इमरान ने सलीम शेख की दूसरी पत्नी को मां कहने से इनकार कर दिया, तब दोनों के बीच कहासुनी होने लगी।

कैंची से किया था हमला 

प्राथमिकी के मुताबिक विवाद ने हिंसक रूप तब ले लिया जब सलीम ने इमरान पर हमला कर दिया। खतरा भांपते हुए शिकायतकर्ता पुलिस थाने मदद के लिए पहुंची। लेकिन जबतक पुलिस दक्षिण मुंबई के डोंगरी क्षेत्र में सलीम के घर पर पहुंची तबतक सलीम ने कैंची से हमला कर इमरान को बुरी तरह घायल कर दिया था। प्राथमिकी के मुताबिक अस्पताल में इमरान को मृत घोषित कर दिया गया।

आरोपी के वकील ने किया था ये दावा

सलीम शेख के वकील ने दावा किया कि इमरान नशे में था और उसने धारदार हथियार से खुद को घायल कर अपनी जान दे दी थी।

हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि यदि पीड़ित ने आत्महत्या का प्रयास किया होता तो उसकी मां मदद के लिए थाने नहीं जाती। अदालत ने कहा कि यदि उसने खुदकुशी की होती तो उसकी मां एवं अन्य (चश्मदीद) ने उसे रोकने की कोशिश करते।

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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Published By : Ruchi Mehra

पब्लिश्ड 26 November 2024 at 20:51 IST