अपडेटेड 20 August 2024 at 14:36 IST

BREAKING: सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में कोर्ट का बड़ा फैसला, 100 छात्राओं से रेप के 6 आरोपी दोषी करार

32 साल पहले देश को हिलाकर रख देने वाले अजमेर गैंगरेप और ब्‍लैकमेल कांड के बाकी बचे 6 आरोपियों को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार दिया है।

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Representative | Image: Shutterstock

32 साल पहले देश को हिलाकर रख देने वाले अजमेर गैंगरेप और ब्‍लैकमेल कांड के बाकी बचे 6 आरोपियों को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार दिया है। थोड़ी देर में कोर्ट दोषियों को सजा सुनाएगी। जिन 6 आरोपियों को दोषी माना गया है उनके नाम नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, सोहिल गणी, सैयद जमीर हुसैन और इकबाल भाटी हैं। 5 आरोपी कोर्ट पहुंच गए है कि जबकि इकबाल को दिल्‍ली से ले जाया जा रहा है।

आपको बता दें कि साल 1992 में 100 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज छात्राओं के गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग मामले में 18 आरोपी थे। 9 को सजा सुनाई जा चुकी है। एक आरोपी दूसरे मामले में जेल में बंद है। एक सुसाइड कर चुका है और एक फिलहाल फरार है। बचे 6 आरोपियों पर आज फैसला आया है।

100 से ज्यादा लड़कियों से रेप, तस्वीरों के जरिए किया गया ब्लैकमेल

1992 में हुए इस कांड से पूरे देश में हंगामा मच गया था। कॉलेज जाने वाली लड़कियों को ब्लैकमेल कर उनका रेप किया जाता था और उनकी नग्न तस्वीरें खींची जाती थीं। इन्हीं तस्वीरों के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। इस पूरे सेक्स स्कैंडल का मास्टर माइंड तत्कालीन अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती सहित अन्य आरोपियों ने एक कारोबारी के बेटे को अपनी दोस्ती के जाल फंसाया था।

दोस्त बनाकर उसके साथ कुकर्म किया और उसकी तस्वीरें खींचीं। उन तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल करके उसकी गर्लफ्रेंड को पोल्ट्री फॉर्म लेकर पहुंचे। उसके साथ रेप किया। रील कैमरे से उसकी न्यूड तस्वीरें खींचीं। उस पीड़िता के बाद उसकी सहेलियों को उनके पास लाने के लिए दबाव बनाया। ऐसे उन्होंने एक-एक कर न जाने कितनी लड़कियों से रेप किया और नग्न तस्वीरें उतारीं। इसके बाद सब को ब्लैकमेल कर अलग-अलग जगहों पर बुलाने लगे थे।

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Published By : Ankur Shrivastava

पब्लिश्ड 20 August 2024 at 13:39 IST