अजित पवार को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए बयान के लिए अदालत का समन

पुणे जिले के बारामती की एक अदालत ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान की गई उनकी कथित टिप्पणी के लिए समन जारी किया है।

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Ajit Pawar | Image: PTI

पुणे जिले के बारामती की एक अदालत ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान की गई उनकी कथित टिप्पणी के लिए समन जारी किया है।

पवार ने अपनी उस टिप्पणी में, अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) में उनकी सहयोगी रहीं और मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले को वोट नहीं देने को लेकर एक गांव में जलापूर्ति बंद करने की धमकी दी थी।

याचिकाकर्ता सुरेश खोपड़े के वकील सुमेश नेगुलपेली ने कहा कि अदालत ने पवार को 16 दिसंबर को उसके समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी खोपड़े उस चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) के टिकट पर सुले के खिलाफ मैदान में थे।

पवार की टिप्पणी का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

नेगुलपेली ने बृहस्पतिवार को कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डी. पी. पुजारी ने आरोपों का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार होने के बाद पवार को समन जारी किया।

 

Published By : Kanak Kumari Jha

पब्लिश्ड 22 November 2024 at 00:12 IST