किसानों के लिए जरूरी खबर; खेतों में जलाई पराली तो चुकानी पड़ेगी मोटी रकम...सरकार ने आदेश जारी

केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में खराब होती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के लिए जुर्माने की राशि दोगुनी कर दी है।

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केंद्र ने पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना किया | Image: PTI

Air Pollution : केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में खराब होती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के लिए जुर्माने की राशि दोगुनी कर दी है। पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले किसानों के लिए पराली जलाने पर अब जुर्माना राशि 30,000 रुपये तक हो गई है।

बुधवार को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को अब पराली जलाने पर 2,500 रुपये की जगह 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं दो से पांच एकड़ के बीच भूमि वाले किसानों पर 5,000 रुपये के बजाय 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

वाहनों से निकलने वाले धुएं, धान की पराली जलाने, पटाखों और अन्य स्थानीय प्रदूषण स्रोतों के साथ प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के चलते शरद ऋतु के अंत में और सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता का स्तर बेहद खतरनाक हो जाता है।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के विश्लेषण के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में एक से 15 नवंबर तक प्रदूषण चरम पर होता है जब पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ जाती हैं।  इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने भी कड़ा रुख जाहिर किया था।

(PTI की खबर में सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया गया है)

Published By : Dalchand Kumar

पब्लिश्ड 7 November 2024 at 15:20 IST