Delhi: CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का आज हल्ला बोल, DMRC का बड़ा एक्शन, कई मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद; दिल्ली में धारा 163 लागू

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की सिफारिश पर DMRC ने बड़ा फैसला लिया है। नई दिल्ली और आसपास के 11 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश-निकास द्वार अगले आदेश तक पूरी तरह बंद कर दिए हैं।

 
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CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का आज हल्ला बोल, कई मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद | Image: Republic

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष आज, शुक्रवार को एक बार फिर गोलबंद हो रहा है। गांधी जयंती के अवसर पर राजधानी दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी है। विरोध प्रदर्शन में विपक्षा दलों के नेताओं के साथ-साथ एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि के भी शामिल होने की संभावना है।  प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पूरी सेंट्रल दिल्ली को सुरक्षा की छावनी में तब्दील कर दिया गया है तो DMRC ने भी बड़ा एक्शन लिया है।

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की सिफारिश पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने बड़ा फैसला लिया है। सुरक्षा कारणों और कानून-व्यवस्था बनाए रखने DMRC ने नई दिल्ली और आसपास के 11 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश-निकास द्वार अगले आदेश तक पूरी तरह बंद कर दिए हैं।

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी

मंडी हाउस मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास अगले आदेश तक बंद हैं। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। नई दिल्ली  में धारा 163 BNSS के तहत निषेधाज्ञा लागू है। जंतर-मंतर पर भारी पुलिस बल तैनात है, क्योंकि एक्टिविस्ट, राजनीतिक नेता और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' के खिलाफ और मुख्य चुनाव आयुक्त से जवाबदेही की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन करने वाले हैं।

October 2, 2026

अगले आदेश तक 11 मेट्रो स्टेशन बंद

DMRC ने X पोस्ट पर उन सभी 11 मेट्रो स्टेशन की डिटेल दी है जो आज बंद है। पोस्ट में लिखा है- सेवा से जुड़ी जानकारी। अगली सूचना तक इन मेट्रो स्टेशनों पर आने-जाने (एंट्री और एग्जिट) की सुविधा बंद रहेगी। हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस, INA, नई दिल्ली और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

  1. जनपथ (Janpath)
  2. पटेल चौक (Patel Chowk)
  3. सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (Central Secretariat)
  4. राजीव चौक (Rajiv Chowk)
  5. सेवा तीर्थ (Seva Teerth)
  6. मंडी हाउस (Mandi House)
  7. लोक कल्याण मार्ग (Lok Kalyan Marg)
  8. आईएनए (INA)
  9. चावड़ी बाजार (Chawri Bazar)
  10. रामकृष्ण आश्रम मार्ग (Ramakrishna Ashram Marg)
  11. नई दिल्ली (New Delhi)
October 2, 2026

दिल्ली में धारा 163 लागू

नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसके अनुसार पांच या उससे अधिक लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध है, जो 21 अक्टूबर तक जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा और शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दी थी।

जंतर-मंतर पर पुलिस का कड़ा पहरा

इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों के जमावड़े की आशंका को देखते हुए जंतर-मंतर, संसद मार्ग, कनेक्टिंग रोड्स और सेंट्रल दिल्ली के प्रमुख चौराहों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) तथा दिल्ली पुलिस के जवानों की भारी तैनाती की गई है। नई दिल्ली में प्रवेश करने वाली सभी मुख्य सड़कों पर कड़े बैरिकेड लगाकर वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की गहन जांच की जा रही है।

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Published By : Rupam Kumari

पब्लिश्ड 2 October 2026 at 10:34 IST