अपडेटेड 5 October 2024 at 21:52 IST
बिहार में ट्रेन पटरी पर प्रेशर कुकर IED लगाने का मामला, छह लोगों को सजा
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सभी दोषियों को पांच से 12 वर्ष तक की सजा सुनायी गयी है।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की एक विशेष अदालत ने पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पटरी पर परिष्कृत विस्फोटक उपकरण (आईईडी) लगाने से संबंधित 2016 के एक मामले में शनिवार को छह लोगों को कारावास की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना लगाया। एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गयी है।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सभी दोषियों को पांच से 12 वर्ष तक की सजा सुनायी गयी है। इसमें कहा गया है कि आरोपी 30 सितंबर 2016 की रात को पटरी पर प्रेशर कुकर आईईडी लगाने में शामिल थे। उनकी योजना नरकटियागंज से आने वाली एक यात्री ट्रेन को विस्फोट में उड़ाने की थी।
बयान में कहा गया है कि स्थानीय लोगों द्वारा इस बम का पता समय रहते लगा लिये जाने के बाद इसे निष्क्रिय कर दिया गया। इसमें कहा गया कि स्थानीय पुलिस ने जांच में उमाशंकर राउत उर्फ राजू पटेल, गजेन्द्र पटेल उर्फ गजेन्द्र ठाकुर, राकेश कुमार यादव उर्फ राकेश, मुकेश यादव उर्फ मुकेश, मोतीलाल पासवान उर्फ मोती एवं रंजय कुमार शाह उर्फ रंजय की इस मामले में संलिप्तता की पहचान की।
एनआईए ने इस मामले की जांच 2017 में अपने हाथ में ली थी। सभी आरोपियों के विरूद्ध जुलाई 2017 में आरोप पत्र दायर किया गया था। बयान में कहा गया है कि दोषियों को पांच से 12 वर्ष तक की सजा सुनायी गयी है तथा जुर्माना नहीं भर पाने की स्थिति में तीन माह की अतिरक्ति जेल काटनी होगी।
(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)
Published By : Nidhi Mudgill
पब्लिश्ड 5 October 2024 at 21:52 IST