अपडेटेड 20 July 2023 at 16:27 IST
Wrestlers Harassment Case: राउज एवेन्यू कोर्ट से बृजभूषण शरण सिंह को मिली जमानत
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहलवानों द्वारा दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। बृजभूषण शरण की याचिका पर सुनवाई पुरी हो गई है और कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया है।
स्टोरी में आगे पढ़ें:
- बृजभूषण शरण सिंह पर फैसला
- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला
- कथित यौन उत्पीड़न मामले में कोट का अहम फैसला
न्यायाधीश ने बृजभूषण पर फैसला सुरक्षित रखा
न्यायाधीश ने आरोपी और अभियोजन पक्ष के वकीलों के साथ-साथ शिकायतकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि वह जमानत याचिका का न तो विरोध कर रहे हैं और न ही समर्थन कर रहे हैं, उनका कहना केवल इतना है कि इस पर कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए।
दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट में दी दलील
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि आरोपियों पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए और राहत दिए जाने पर कुछ शर्तें लगाई जाएं। उन्होंने अदालत से कहा, आवेदन को कानून और उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार निपटाया जाना चाहिए।
बृजभूषण के वकील जमानत पर दी सफाई
शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी बहुत प्रभावशाली है। उन्हें जमानत देने पर विचार करना जरूरी है। यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो कड़ी शर्तें लगाई जानी चाहिए। वहीं, बृजभूषण के वकील ने अदालत से कहा कि वह सभी शर्तों का पालन करेंगे। वकील ने अदालत को बताया, “कोई धमकी वगैरह नहीं होगी। कानून बहुत स्पष्ट है। उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। मैं शर्तों का पालन करने का वचन दे रहा हूं।”
6 महिला पहलवानों की दर्ज की गई थी FIR
6 महिला पहलवानों की ओर से दायर एफआईआर पर दिल्ली पुलिस ने कुल 1500 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी और दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण से जुड़ी IPC की धारा 354, 354-A और 354 D और इसी मामले में सह आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आइपीसी की धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी।
Published By : Rupam Kumari
पब्लिश्ड 20 July 2023 at 16:24 IST