Breaking: पटना HC ने कांग्रेस को लगाई कड़ी फटाकर, PM मोदी की मां का AI वीडियो तुरंत हटाने का दिया निर्देश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के AI वीडियो मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस को फटकार लगाया है। अदालत ने तत्काल प्रभाव से इस वीडियो को हटाने का निर्देश दिया है।
पटना हाईकोर्ट से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के AI वीडियो मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कांग्रेस को फटकार लगाया है। अदालत ने तत्काल प्रभाव से इस वीडियो को हटाने का निर्देश दिया है।
पटना हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस तरह के वीडियो से न केवल व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचता है, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक माहौल को भी प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने कांग्रेस को निर्देश दिया कि वह इस वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाए और भविष्य में ऐसी गतिविधियों को दोहराने से बचें।
पटना हाई कोर्ट ने वीडियो हटाने का दिया निर्देश
दरअसल, बिहार चुनाव के सरगर्मी के बीच 10 सितंबर को पीएम मोदी और उनकी दिवगंत मां को लेकर बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक AI वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो को लेकर नया सियासी बवाल खड़ा हो गया। वीडियो में बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी और उनकी दिवगंत मां को निशाना बनाया गया है।
कांग्रेस ने AI वीडियो में क्या दिखाया था?
बिहार कांग्रेस ने 'साहब के सपनों में आईं 'मां' के टाइटल के साथ एक AI-जनरेटेड वीडियो शेयर किया, जिसमें पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां जैसे किरदार को दिखाया गया हैं। वीडियो में पीएम मोदी के सपने में उनकी मां आती हैं और उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में अपने नाम का इस्तेमाल करने के लिए डांटती हैं। वीडियो में मां के किरदार को यह कहते दिखाया गया है।
'अरे बेटा, पहले तुमने हमें नोटबंदी की लंबी लाइनों में खड़ा किया, मेरे पैर धोने का रील बनवाया और अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। मेरे अपमान के बैनर-पोस्टर छपवा रहे हो। तुम फिर से बिहार में नौटंकी करने की कोशिश कर रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे?' इसके बाद वीडियो में पीएम मोदी की नींद टूटने का दृश्य दिखाया गया है।
BJP ने पटना हाई कोर्ट का किया रुख
इस वीडियो को लेकर बिहार की सियासत में बयानबाजी शुरू हो गई। BJP ने इसे ‘नीच और शर्मनाक’ करार देते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है।बीजेपी ने इसे घिनौना और मां का अपमान करार दिया था। साथ ही इस वीडियो को खिलाफ पटना हाईकोर्ट का रुख किया था। अब कोर्ट के फैसले पर JDU नेता नीरज कुमार ने कहा, पटना उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री की दिवंगत मां का एक कृत्रिम वीडियो सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया है।
JDU ने कांग्रेस को दिखाय आईना
नीरज कुमार ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यह उन लोगों के लिए एक आईना है जो कहते हैं कि संविधान संकट में है। अगर संविधान है और न्यायपालिका है, तो किसी की मां या पिता पर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करना कानूनन अपराध है। कांग्रेस की राजनीतिक दुर्दशा इसी राजनीतिक ईर्ष्या का परिणाम है।
Published By : Rupam Kumari
पब्लिश्ड 17 September 2025 at 12:24 IST