Bihar: पप्पू यादव की बढ़ी मुश्किलें, वैशाली में बाढ़ पीड़ितों को खुलेआम पैसा बांटना पड़ा भारी; इनकम टैक्स ने भेजा नोटिस

Bihar News : पप्पू यादव ने हाल ही में वैशाली जिले के मनियारी गांव में बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद की थी। अब निर्दलीय सांसद को इनकम टैक्स विभाग से समन मिला है।

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पप्पू यादव को इनकम टैक्स का नोटिस | Image: ANI

Pappu Yadav income tax notice : बिहार में सभी दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरे जोर-शोर से लगे हुए हैं। इसी बीच निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को इनकम टैक्स विभाग से समन मिला है। इस नोटिस में उनसे पूछा गया है कि बाढ़ में जो लोगों को 3000-4000 रुपये बांट रहे थे उसका स्रोत क्या है?

दरअसल, पप्पू यादव ने पिछले दिनों वैशाली जिले में आई बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हुए कैश बांटा था। इनकम टैक्स विभाग ने पप्पू यादव को यह नोटिस बाढ़ प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए जारी किया है। उन्होंने नोटिस को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए इसे अपराध करार दिए जाने पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर पीड़ितों की मदद करना अपराध है, तो वे इसे हमेशा जारी रखेंगे। 

'ये अपराध करता रहुंगा'

पप्पू यादव ने हाल ही में वैशाली जिले के नयागांव पूर्वी पंचायत अंतर्गत मनियारी गांव में बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद की थी। गंगा नदी में बाढ़ आने से इन परिवारों के घर-बार पूरी तरह तबाह हो गए थे। सांसद ने व्यक्तिगत रूप से इन पीड़ितों को कैश देकर मदद पहुंचाई थी, ताकि वे अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा कर सकें। पप्पू यादव ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, “मुझे इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, बाढ़ पीड़ितों की मदद में रुपये बांटने को अपराध बताया है। यह अपराध है तो मैं हर वंचित पीड़ित की सहायता का अपराध सदैव करता रहूंगा!”

इनकम टैक्स नोटिस में क्या लिखा?

इनकम टैक्स विभाग के पटना स्थित सहायक निदेशक (अन्वेषण) कार्यालय से जारी यह समन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 131(1) के तहत है। नोटिस में पप्पू यादव को 24 अक्टूबर, 2025 को सुबह 11 बजे केंद्रीय राजस्व भवन, पटना में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। विभाग ने खातों की किताबें और दूसरे दस्तावेज देने को कहा है। अगर ऐसा न किया जाए, तो 10,000 रुपये तक की जुर्माना लग सकता है।

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Published By : Sagar Singh

पब्लिश्ड 25 October 2025 at 13:47 IST