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अपडेटेड 19 March 2026 at 12:53 IST

Bihar: मोकामा विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत, दुलारचंद हत्याकांड में पटना हाई कोर्ट ने दी जमानत

मोकामा के JDU विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। चुनाव प्रचार के दौरान हुई इस घटना में अनंत सिंह मुख्य आरोपी हैं।

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मोकामा विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत | Image: ANI

Bihar News : बिहार के मोकामा से JDU विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दी है। निचली अदालतों ने उनकी जमानत याचिटा खारिज करदी थी। 

यह मामला बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान मोकामा क्षेत्र में हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड से जुड़ा है। 30 अक्टूबर, 2025 को मोकामा के तरतर गांव के पास दुलारचंद यादव नामक एक पूर्व नेता और जन सुराज पार्टी से जुड़े व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार और बाहुबली छवि वाले अनंत सिंह मुख्य आरोपी हैं। 

चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद दुलारचंद यादव की मौत हो गई। मतदान से पहले ही पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। अनंत सिंह को गिरफ्तारी के बाद बेऊर जेल भेज दिया गया था। निचली अदालत में उनकी जमानत याचिका कई बार खारिज हो चुकी थी। 

जेल से ही लड़ा चुनाव

मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। इस बीच, अनंत सिंह ने जेल से ही चुनाव लड़ा और मोकामा सीट से भारी मतों से जीत हासिल की। फरवरी 2026 में कोर्ट की अनुमति से वे विधानसभा में शपथ भी ले चुके हैं, लेकिन जमानत न मिलने के कारण जेल में ही रहे।

जल्द हो सकती है रिहाई 

अब पटना हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने इस फैसले में कुछ शर्तें भी लगाई हैं। अनंत सिंह को जांच में सहयोग करना होगा। गवाहों पर कोई दबाव नहीं डाल सकते और आवश्यकता पड़ने पर कोर्ट में पेश होना होगा। इस राहत के बाद अनंत सिंह जल्द ही जेल से रिहा हो सकते हैं।

यह फैसला बिहार की राजनीति में काफी चर्चा का विषय बन सकता है। अनंत सिंह लंबे समय से विवादों में रहे हैं। हालांकि, वे खुद इन आरोपों से इनकार करते आए हैं और कहते हैं कि यह राजनीतिक साजिश है। मामले की जांच अभी भी जारी है और आगे की कार्रवाई अदालत तय करेगी।

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Published By : Sagar Singh

पब्लिश्ड 19 March 2026 at 12:42 IST