Khan Sir: 27 जून तक खान सर नहीं होंगे गिरफ्तार, अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली; रोशन आनंद के 2 सहयोगी को मिली बेल

खान सर, उनके दोनों बॉडीगार्ड्स और कुल 6 आरोपियों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई निर्धारित थी। मगर पुलिस की अधूरी केस डायरी की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। अब मामले की अगली सुनवाई दो दिन बाद होगी।

 
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खान सर की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार, रोशन आनंद को भी बड़ी राहत | Image: X

कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग मामले में फेमस यूट्यूबर फैसल खान (Khan Sir) उर्फ खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक बरकरार रहेगी। आज, 25 जून को खान सर समेत उनके दोनों गार्ड्स की जमानत याचिका पर सुनवाई होने थी, मगर सुनवाई नहीं हो सकी। मामले में अगली सुनवाई 2 दिन बाद 27 जून को होगी।  तब कर खान सर गिरफ्तार नहीं होंगे। वहीं, रोशन आनंद के बॉडीगार्ड मामले में आज सुनवाई हुई। जिसके बाद उनके 2 सहयोगी को बेल मिल गई।

खान सर, उनके दोनों बॉडीगार्ड्स और कुल 6 आरोपियों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई निर्धारित थी। लेकिन जब पुलिस ने केस डायरी कोर्ट में पेश की तो वह अधूरी पाई गई। कोर्ट ने पुलिस को पूरी केस डायरी जमा करने का आदेश देते हुए मामले को 27 जून के लिए स्थगित कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी। तब तक खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक बरकरार रहेगी।

27 जून तक गिरफ्तारी पर लगी रोक

जानकारी के अनुसार, पुलिस की ओर से सबमिट की गई केस डायरी में कहा गया है कि गोलीबारी सेल्फ डिफेंस में नहीं की गई थी। बल्कि खान सर ने जानबूझकर अपने दोनों गार्ड्स को दहशत फैलाने के इरादे से फायरिंग करवाई थी। अब पुलिस की केस डायरी से खान सर की मुसीबत बढ़ सकती है। कोर्ट अब इस मामले में 27 जून को अंतिम फैसला सुना सकता है।

खान सर पर क्या है आरोप?

पिछली सुनवाई में पटना जिला कोर्ट ने खान सर को प्रोटेक्शन देते हुए उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। कोर्ट में खान सर के वकील ने दलील दी कि मेरे मुवक्किल का मामले में प्रत्यक्ष रूप से कोई आपराधिक कृत्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। बता दें कि पटना के कदमकुआं थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। खान सर के साथ ही दो अन्य लोगों को भी नामजद किया गया है। इसके बाद से उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

रोशन आनंद को कोर्ट से मिली राहत

इसी मामले से जुड़े ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद के दो सहयोगियों अभिषेक और गौरव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने दोनों को बिना शर्त जमानत दे दी। रौशन आनंद के वकील ने बताया कि दोनों को जमानत मिल गई है। अब जेल रिहाई और बेल बॉन्ड की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दोनों को रिहा कर दिया जाएगा। यह पूरा मामला रौशन आनंद के बॉडीगार्ड से जुड़ी गोलीबारी की घटना से संबंधित है, जिसमें खान सर और उनके गार्ड्स पर आरोप लगे हैं। 

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Published By : Rupam Kumari

पब्लिश्ड 25 June 2026 at 10:36 IST