खान सर फिलहाल नहीं होंगे गिरफ्तार, अदालत ने बढ़ाई पहले से मिली अंतरिम जमानत पर सुनवाई की तारीख; पुलिस ने जमा की अपडेटेड डायरी
राजधानी पटना के कोचिंग फायरिंग मामले में खान सर को बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया है।
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Khan Sir Case: पटना कोचिंग फायरिंग केस में खान सर (फैजल खान) को अदालत से बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने आज, 20 जून को सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को बरकरार रखा है। साथ ही, उनकी अंतरिम सुरक्षा की अवधि को अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया है।
जानकारी के मुताबिक, अदालत ने खान सर को मिली अंतरिम सुरक्षा की तारीख को 25 जून (गुरुवार) तक के लिए बढ़ाया है। यानी 25 जून तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगी रहेगी। अदालत ने 'कोई कठोर कार्रवाई न करने' के आदेश को बरकरार रखा है। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि अगली सुनवाई तक कोई कठोर कार्रवाई न करे।
अदालत में पेश हुई अपडेटेड केस डायरी
पुलिस ने सुनवाई के दौरान अदालत में अपडेटेड केस डायरी पेश की। अदालत ने केस से जुड़े तथ्यों और जांच के दायरे का संज्ञान लेते हुए अंतरिम राहत बरकरार रखने का आदेश दिया। इसके अलावा, खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स से जुड़े मामले की भी सुनवाई अगली तारीख में होगी।
क्या है पूरा मामला?
2 और 3 जून को पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हिंसा, तोड़फोड़ और सुरक्षा कर्मी पर हमले की घटना सामने आई थी। दावा किया गया कि प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान के लोगों ने कोचिंग पर हमला और फायरिंग की। इसके बाद कोचिंग संचालक रौशन आनंद समेत कई अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
12 दिन बाद रौशन आनंद को मिली जमानत
हालांकि पूरे 12 दिन बाद रौशन आनंद को अदालत से जमानत मिल गई और वह सलाखों के पीछे से बाहर आ गए। जेल से बाहर आते ही रौशन आनंद ने खान सर पर कई गंभीर आरोप लगाए।
इस मामले में रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव भी नामजद थे, जिनकी कुछ दिनों पहले ही नेपाल के विराटनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वह गिरफ्तारी के डर से नेपाल में थे। रौशन आनंद ने प्रिंस की मौत के लिए खान सर को जिम्मेदार बताया है।
Published By : Priyanka Yadav
पब्लिश्ड 20 June 2026 at 09:30 IST