झारखंड में छात्रों की जीत के बाद बिहार में चिराग पासवान ने CM सम्राटको लिखी चिट्ठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अधिनियम की समीक्षा की उठाई मांग

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर राज्य सरकार से प्रस्तावित 'असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नियम-2026' पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है।

 
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चिराग पासवान ने CM सम्राटको लिखी चिट्ठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अधिनियम की समीक्षा की उठाई मांग | Image: ANI

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर राज्य सरकार से प्रस्तावित 'असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती नियम-2026' पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने पारदर्शिता, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों व योग्य शिक्षकों के भविष्य को लेकर चिंता जताई है।

सम्राट चौधरी को लिखे पत्र में पासवान ने कहा कि प्रस्तावित भर्ती नियमों को लेकर कई उम्मीदवारों और संबंधित लोगों ने उनके सामने चिंताएं जाहिर की हैं। उन्होंने एक ऐसे "संतुलित और निष्पक्ष तरीके" की जरूरत पर जोर दिया जो मेधावी उम्मीदवारों, लंबे समय से काम कर रहे गेस्ट फैकल्टी और छात्रों के हितों की रक्षा करे।

भर्ती प्रक्रिया संतुलित और निष्पक्ष हो

पत्र में कहा गया है, "बिहार में लंबे समय बाद असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भर्ती का मौका आया है। ऐसे में यह जरूरी है कि भर्ती प्रक्रिया संतुलित और निष्पक्ष हो और इसमें मेधावी उम्मीदवारों, लंबे समय से गेस्ट फैकल्टी के तौर पर काम कर रहे शिक्षकों और बिहार के छात्रों के हितों का ध्यान रखा जाए।"

अधिकतम उम्र सीमा 55 साल तय किया जाए

पासवान ने प्रस्तावित नियमों में कई प्रावधानों पर फिर से विचार करने की मांग की, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए UGC रेगुलेशन 2018, टेबल 3A को लागू करना और आवेदकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 55 साल तय करना शामिल है।

August 18, 2026

असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवाओं को नियमित किया जाए

पासवान ने अपने पत्र में कहा, "मेरा पक्का मानना ​​है कि भर्ती प्रक्रिया का मकसद सिर्फ खाली पद भरना नहीं, बल्कि काबिल, अनुभवी और बेहतरीन शिक्षकों के साथ बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होना चाहिए।"

उन्होंने बिहार सरकार से यह भी आग्रह किया कि नियमित भर्ती से पहले, उन गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवाओं को नियमित किया जाए जो राज्य के विश्वविद्यालयों में कई सालों से लगातार काम कर रहे हैं, और उनकी उम्र 65 साल तक हो।

गेस्ट फैकल्टी के भविष्य को सुरक्षित करें

पासवान ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नियम-2026 को अंतिम रूप देने से पहले छात्रों, उम्मीदवारों, गेस्ट फैकल्टी, विश्वविद्यालयों और विषय विशेषज्ञों के साथ व्यापक बातचीत करें।

उन्होंने अपने पत्र में कहा, "इसके अलावा, उन योग्य गेस्ट फैकल्टी के भविष्य को सुरक्षित करने और उनके सालों के अनुभव को मान्यता देने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए, साथ ही उन्हें बिहार के नए कॉलेजों में नौकरी में एडजस्टमेंट या उपयुक्त काम के अवसर भी दिए जाने चाहिए।"

पासवान ने यह भरोसा भी जताया कि बिहार सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार करेगी और ऐसा फैसला लेगी जिससे छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो, योग्य उम्मीदवारों को न्याय मिले और राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो।

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Published By : Sahitya Maurya

पब्लिश्ड 18 August 2026 at 17:25 IST