अपडेटेड 13 January 2025 at 23:07 IST

बिहार: तीन बार से अधिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 10,000 लोगों का डीएल रद्द करने की सिफारिश

बिहार यातायात पुलिस ने तीन बार से अधिक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लगभग 10,000 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) रद्द या निलंबित करने की सिफारिश की है।

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The steering wheel gets special M1 and M2 buttons, which can be configured for suspension, exhaust, engine, driving mode, and other factors. | Image: BMW

बिहार यातायात पुलिस ने तीन बार से अधिक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लगभग 10,000 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) रद्द या निलंबित करने की सिफारिश की है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। बिहार पुलिस (यातायात) के अपर महानिदेशक (एडीजी) सुधांशु कुमार ने सोमवार को यहां पत्रकारों को बताया, “यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन (तीन बार से अधिक) करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जाएगा। यातायात पुलिस ने राज्य के विभिन्न जिलों में तीन बार से अधिक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लगभग 10,000 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित करने की सिफारिश की है।”

उन्होंने बताया कि जिलों में संबंधित अधिकारियों को सिफारिशें भेज दी गई हैं। अधिकारी ने बताया, “अगर कोई तीन बार से अधिक उल्लंघन करता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा और अगर उसके बाद भी वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लाल बत्ती जंप करने, ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने जैसे अपराधों के लिए लगातार तीन बार से अधिक चालान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी ने बताया, “26 जनवरी से पटना में सभी 54 यातायात जांच चौक को महिला पुलिसकर्मी नियंत्रित करेंगी। इन जांच चौकियों को अधिकारियों सहित 310 से अधिक महिला पुलिसकर्मियों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।”

Published By : Ankur Shrivastava

पब्लिश्ड 13 January 2025 at 23:07 IST