अपडेटेड 9 August 2024 at 23:09 IST

बिहार : पटना जिलाधिकारी ने 124 कोचिंग संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए

बिहार में पटना जिला प्रशासन ने शुक्रवार को राज्य की राजधानी में संचालित ‘पंजीकरण के लिए अयोग्य’ पाए गए 124 कोचिंग संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी किये।

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Coaching Institutes | Image: PTI/ File

बिहार में पटना जिला प्रशासन ने शुक्रवार को राज्य की राजधानी में संचालित ‘पंजीकरण के लिए अयोग्य’ पाए गए 124 कोचिंग संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी किये।

दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर के ‘बेसमेंट’ में पानी भरने के बाद हुए हादसे के बाद से पटना में जिला प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों को पंजीकरण कराने को कहा था। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने शुक्रवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “हमें कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण के लिए पिछले दस दिनों में कुल 936 आवेदन प्राप्त हुए...413 कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण आवेदन पहले ही संसाधित किए जा चुके हैं (अर्थात वे अब पंजीकृत हैं)। शेष बचे 523 आवेदनों में से 138 पंजीकरण के लिए अयोग्य पाए गए।”

124 कोचिंग संस्थानों को बंद करने के आदेश

उन्होंने कहा, “इन 138 कोचिंग संस्थानों में से 14 कार्यरत नहीं थे और पंजीकरण के लिए अयोग्य पाए गए बाकी 124 कोचिंग संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।”

पटना के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 124 कोचिंग संस्थानों के बारे में यह आदेश जारी किया गया।

अधिकारी ने बताया, “पंजीकरण के लिए अयोग्य पाए गए 124 कोचिंग संस्थानों की सूची जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को भेज दी गयी है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि ये संस्थान अब संचालित न किये जाएं।” उन्होंने बताया कि 523 आवेदनों में से 138 पंजीकरण के लिए अयोग्य पाए गए कोचिंग संस्थानों के अलावा अन्य संस्थानों के पंजीकरण के लिए आवेदनों की जांच की जा रही है।

बेसमेंट से संचालित कोचिंग संस्थानों को तुरंत सील करने के आदेश

उन्होंने बताया कि जारी अभियान के दौरान जिन कोचिंग संस्थानों के दस्तावेजों को सत्यापित करने की आवश्यकता है, उनमें संबंधित अधिकारियों से अनिवार्य अनुमति और अन्य आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र शामिल हैं।अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे उन कोचिंग संस्थानों को तुरंत सील करें जो बेसमेंट से संचालित हैं। यह कोचिंग संस्थान चलाने के मौजूदा मानदंडों का उल्लंघन है।

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Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 9 August 2024 at 23:09 IST