अपडेटेड 4 December 2025 at 08:48 IST
UP: रामपुर जेल में बंद आजम खान से मिलने पहुंचा परिवार, सपा नेता और बेटे अब्दुल्ला ने मुलाकात से किया इनकार, बताई ये वजह
रामपुर जेल में बंद सपा के कद्दावर नेता आजम खान और उनके अब्दुल्ला आजम खान ने अपने परिवार के सदस्यों से मिलने से साफ इनकार कर दिया। अब इसके पीछे की वजह सामने आई है।
दो पैन कार्ड मामले में उत्तर प्रदेश के रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने बुधवार को अपने परिवार के सदस्यों से मिलने से साफ इनकार कर दिया। परिवार को करीब एक घंटे इंतजार करने के बाद खाली हाथ लौटना पड़ा। सपा नेता और उनके बेटे से मुलाकात करने उनकी पत्नी, बहन और बड़े बेटे अदीब आजम पहुंचे थे। दोनों ने आखिरकर परिवार से मिलने से क्यों मना कर दिया, इसकी बड़ी वजह सामने आई है।
जानकारी के अनुसार, आजम खान की पत्नी डॉ तंजीन फातिमा, उनकी बहन निकहत अखलाख और बड़े बेटे अदीब आजम बुधवार को रामपुर जेल पहुंचे थे। आजम से मुलाकात करने परिवार बुधवार को दोबारा जेल पहुंचा था। परिवार ने मुलाकात के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कीं, लेकिन जब जेल प्रशासन ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को बुलाया तो दोनों ने ही परिवार से मिलने से मना कर दिया।
आजम खान से मिलने पत्नी तंजीन फातिमा पहुंची थीं जेल
सपा के कद्दावर नेता के परिवार ने मुलाकात के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद घंटों इंतजार भी किया। मगर जेल प्रशासन ने आकर बताया कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान आप लोगों से मिलने से मना कर दिया। जेल से बाहर निकलने के बाद पत्रकारों ने आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा से मुलाकात को लेकर सवाल किया तो उन्होंने बताया कि हमारी मुलाकात नहीं हुई।
मुलाकात नहीं करने के पीछे ये है वजह?
तंजीन फातिमा ने बताया अब्दुल्ला ने साफ कह दिया कि वह किसी से नहीं मिलना चाहते। आजम साहब से भी हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। सूत्रों के मुताबिक, पिता-पुत्र ने जेल प्रशासन के रवैये से नाराजगी जताते हुए मुलाकात करने से इनकार किया। बता दें कि दो पैन कार्ड रखने के मामले में दोनों नेता 17 नवंबर से रामपुर जिला जेल में बंद हैं।
इस केस में जेल में बंद हैं सपा नेता आजम खान
रामपुर की विशेष MP/MLA कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम को दोहरे पैन कार्ड घोटाले के मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने दोनों को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोपों में 7 साल जेल की सजा सुनाई है। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ BJP विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था। इस फैसले के बाद आजम खां को फिर से बेटे के साथ जेल जाना पड़ेगा। वो दो महीने पहले ही जमानत पर रिहा हुए थे।
Published By : Ankur Shrivastava
पब्लिश्ड 4 December 2025 at 08:48 IST