अपडेटेड 29 March 2025 at 13:54 IST
ATM Transaction Charge: फ्री लिमिट पूरे होने पर ATM से पैसे निकालने में लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज! 1 मई से लागू होंगे नए नियम
ATM Transaction Charge: एटीएम फ्री ट्राजेक्शन को लेकर बड़े बदलाव सामने आए हैं, जो 1 मई से लागू होने जा रहे हैं। देना पड़ा सकता है एक्स्ट्रा चार्ज।
ATM Transaction Charge Rule: एटीएम से पैसे निकालना अब महंगा हो जाएगा। डिजिटल पेमेंट का आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है। भारत तो डिजिटिल ट्रांजेक्शन के मामले में दुनियाभर में सबसे आगे है। हालांकि, आज के दौर में भी कई बार आपको कैश निकालने की जरूरत पड़ ही जाती है। इस बीच एटीएम से ट्रांजेक्शन को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। दरअसल, अब फ्री लिमिट खत्म होने के बाद एटीएम से पैसे निकालने पर चार्ज लगेगा।
इसका मतलब ये है कि आपके पास एटीएम से पैसे निकालने के लिए 5 बार फ्री ट्रांजेक्शन का मौका होता है। अगर आप छठी बार एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो कुछ पैसे आपके खाते से डेबिट होंगे।
1 मई से लागू होंगे ये नियम
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अनुसार, "फ्री ट्रांजैक्शन के बाद, ग्राहक से प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर अधिकतम 23 रुपये का शुल्क लिया जा सकता है। ये 1 मई, 2025 से प्रभावी होगा। ये निर्देश, जरूरत पड़ने पर बदलावों के साथ, कैश रिसाइकलर मशीनों पर किए गए लेनदेन पर भी लागू होंगे।"
अलग-अलग जगहों पर ट्रांजेक्शन लिमिट अलग
बता दें, अलग-अलग शहरों में फ्री ट्रांजेक्शन की जो लिमिट है, वो अलग है। अगर आप फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, तो आपको प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर 23 रुपये का चार्ज देना होगा। पहले फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट खत्म होने के बाद 21 रुपए का चार्ज लगता था। वहीं अगर फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट कितनी बार मिलती है, इसकी बात करें, तो अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो एक महीने में 3 और नॉन-मेट्रो सिटी रहते हैं, तो 5 फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।
इंटरचेंज शुल्क स्ट्रक्चर को लेकर RBI ने जारी किया निर्देश
आरबीआई ने एटीएम लेनदेन के लिए इंटरचेंज शुल्क स्ट्रक्चर पर भी निर्देश जारी किए हैं। RBI की तरफ से जारी निर्देश के अनुसार एटीएम इंटरचेंज शुल्क को एटीएम नेटवर्क तय करेगा। सभी केंद्रों में वित्तीय लेनदेन के लिए वर्तमान इंटरचेंज शुल्क प्रति लेनदेन 17 रुपये और गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए 6 रुपये है। RBI का यह निर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है, जिसमें आरआरबी, सहकारी बैंक, अधिकृत एटीएम नेटवर्क ऑपरेटर, कार्ड भुगतान नेटवर्क ऑपरेटर और एटीएम परिचालक शामिल हैं।
Published By : Kanak Kumari Jha
पब्लिश्ड 29 March 2025 at 12:55 IST