अपडेटेड 7 January 2025 at 17:22 IST

Asaram Bapu: नाबालिग से बलात्कार मामले में आसाराम को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी जमानत

आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 के रेप केस मामले में जमानत दे दी है। आसाराम को यह बेल मेडिकल ग्राउंड पर मिली है।

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Asaram Bapu granted interim bail Supreme Court 2013 minor rape case | Image: PTI

Asaram Bapu: आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 के रेप केस मामले में जमानत दे दी है। आसाराम को यह बेल मेडिकल ग्राउंड पर मिली है। हालांकि इस दौरान वो अपने समर्थकों से मिल नहीं सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत का आदेश देते हुए कहा कि आसाराम सबूत से छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेगा और ना ही किसी समर्थक से मिलेगा। जस्टिम एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने यह आदेश जारी किया।

अदालत ने कहा कि 86 वर्षीय आसाराम हृदय रोग के अलावा उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। गांधीनगर कोर्ट द्वारा 2023 में दी गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ आसाराम ने शीर्ष अदालत में अपील की थी। शीर्ष अदालत ने पुलिस अधिकारियों से यह भी कहा कि वे उन्हें केवल अस्पताल ले जाएं और यह न बताएं कि वह इलाज के लिए कहां जा सकते हैं।

आसाराम बापू का बलात्कार मामला

अप्रैल 2018 में जोधपुर की एक अदालत ने 2013 में अपने आश्रम में नाबालिग से बलात्कार करने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद आसाराम बापू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसी मामले में उसके दो साथियों को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई थी। जनवरी 2023 में उसे 2013 में एक आश्रम में सूरत की एक महिला से बलात्कार करने का भी दोषी ठहराया गया था।

साल 2024 में तीन बार मिली थी पैरोल

वर्ष 2024 के अंत में आसाराम को तीसरी बार पैरोल मिली थी जो उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर को यह फैसला सुनाया था, जिसमें उन्हें चिकित्सा कारणों से पैरोल की अनुमति दी गई। इससे पहले, उन्हें नवंबर में 30 दिन और अगस्त में 7 दिन की पैरोल मिली थी। आसाराम को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, जिनमें ब्लॉकेज भी शामिल है। पैरोल की शर्तों के अनुसार, उन्हें इस अवधि के दौरान किसी से मिलने की अनुमति नहीं थी।

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Published By : Ankur Shrivastava

पब्लिश्ड 7 January 2025 at 15:49 IST