अपडेटेड 3 February 2024 at 11:14 IST

Gyanvapi में हुई पूजा तो सरकार पर भड़के Owaisi, कहा- 'आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं'

ज्ञानवापी मामले पर लोकसभा में बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर आरोप लगाया कि आप हमसे हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं।

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Asaduddin Owaisi | Image: Ani

Asaduddin Owaisi/Gyanvapi: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से गलत बताया और कहा कि 'व्यास का तेखाना' क्षेत्र के अंदर हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति देना पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि इंतेजामिया मस्जिद कमेटी इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करेगी। 

पत्रकारों से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ''...कोर्ट ने जो फैसला लिया है उससे पूरा मामला तय हो गया है...यह पूजा स्थल अधिनियम, 1991 का उल्लंघन है...यह पूरी तरह से गलत फैसला है। जिस जज ने यह फैसला सुनाया वह रिटायरमेंट से पहले उनका आखिरी दिन था. जज ने 17 जनवरी को जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया और आखिरकार उन्होंने सीधे फैसला सुना दिया है. उन्होंने खुद कहा कि 1993 के बाद से कोई नमाज नहीं पढ़ी गई. 30 साल हो गए. उसे कैसे पता चला कि अंदर मूर्ति है? यह पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन है।''

ओवैसी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि उन्होंने 7 दिनों के भीतर ग्रिल खोलने का आदेश दिया है। अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाना चाहिए था। यह गलत निर्णय है। जब तक मोदी सरकार यह नहीं कहती कि वे पूजा स्थल अधिनियम के साथ खड़े हैं। बाबरी मस्जिद स्वामित्व मुकदमे के फैसले के दौरान, मैंने यह आशंका व्यक्त की थी। पूजा स्थल अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मूल संरचना का हिस्सा बनाया गया था, फिर निचली अदालतें आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही हैं। 
 

Published By : Ritesh Kumar

पब्लिश्ड 3 February 2024 at 10:24 IST