अपडेटेड 2 July 2024 at 23:20 IST

हरियाणा में ‘पार्किंग’ के साथ चार मंजिल वाली इमारतें बनाने की मंजूरी मिली

हरियाणा सरकार ने ‘पार्किंग’ के ऊपर चार मंजिलों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ पुरानी कॉलोनी को भी दी गई है।

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Approval given to build four storey buildings with 'parking' in Haryana | Image: shutterstock

हरियाणा सरकार ने ‘पार्किंग’ के ऊपर चार मंजिलों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ पुरानी कॉलोनी को भी दी गई है।

हरियाणा के नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री जे पी दलाल ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से आम जनता को काफी लाभ होने की उम्मीद है।

चार मंजिला इमारतें बनाने की मंजूरी

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, पार्किंग के लिए जगह (स्टिल्ट) और चार मंजिला (एस+4) इमारतें बनाने की मंजूरी उन कॉलोनी/ सेक्टरों में आवासीय भूखंडों के लिए बिना किसी शर्त के दी जाएगी, जहां ‘लेआउट प्लान’ को प्रति भूखंड चार आवासीय इकाइयों के साथ मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा पहले से ही लाइसेंस-प्राप्त दीन दयाल उपाध्याय जन आवास योजना वाली कॉलोनी में भी पार्किंग के साथ चार मंजिलें बनाने की मंजूरी दी जाएगी। यह मंजूरी प्रति भूखंड चार आवासीय इकाइयों के लिए मंजूर कॉलोनी को मिलेगी।

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर फैसला

हरियाणा में पिछले एक साल से अधिक समय तक ‘पार्किंग’ के ऊपर चार मंजिलें बनाने पर रोक लगी हुई थी। इस संबंध में ताजा फैसला एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है।

दलाल ने कहा कि जिन कॉलोनी एवं सेक्टर में ‘लेआउट प्लान’ को प्रति भूखंड तीन आवासीय इकाइयों के साथ मंजूरी दी गई है, वहां 10 मीटर या अधिक चौड़ी सड़क से पहुंचने वाले आवासीय भूखंडों के लिए कुछ शर्तों के साथ ‘एस+4’ निर्माण की अनुमति दी जाएगी।

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Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 2 July 2024 at 23:20 IST