अपडेटेड 3 September 2024 at 10:12 IST

पीड़िता की मौत पर दोषी को फांसी, गैंगरेप की सजा आजीवन कारावास; बंगाल में आज पेश होगा रेप विरोध कानून

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार मंगलवार को विधानसभा में बलात्कार रोधी विधेयक पेश करेगी। विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है।

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पश्चिम बंगाल विधानसभा में बलात्कार रोधी विधेयक पेश होगा। | Image: PTI

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार मंगलवार को विधानसभा में बलात्कार रोधी विधेयक पेश करेगी। विधेयक के मसौदे में बलात्कार पीड़िता की मौत होने या उसके अचेत अवस्था में चले जाने की सूरत में ऐसे दोषियों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त, मसौदे में प्रस्ताव किया गया है कि बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाए।

‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024’ शीर्षक वाले इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नये प्रावधानों को शामिल करके महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है।

कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पिछले महीने एक चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना के बाद सोमवार को विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। राज्य के कानून मंत्री मलय घटक सदन में इस विधेयक को पेश करेंगे। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि उनसे विचार-विमर्श किए बिना ही विशेष सत्र बुलाया गया है और यह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एकतरफा फैसला है।

Published By : Dalchand Kumar

पब्लिश्ड 3 September 2024 at 10:12 IST